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क्षमता से अधिक गन्ने वाहनों मे भरकर न होने दें ढुलाई
Updated Wed, 07 Feb 2018 01:13 AM IST
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खेकड़ा (बागपत)।
खेकड़ा निवासी एक अधिवक्ता की शिकायत को उप गन्ना आयुक्त मेरठ ने गंभीरता से लेकर चीनी मिलों में क्षमता से अधिक गन्ना भरकर ले जाने वाले वाहनों पर तत्काल शिकंजा कसने के बागपत जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
खेकड़ा निवासी सुधीर धामा एडवोकेट ने विगत दिनों उप गन्ना आयुक्त मेरठ को भेजे शिकायती पत्र में कहा बागपत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से चानी मिल में गन्ने की ढुलाई नियम कानून को ताक पर रखकर ओवरलोड ट्रैक्टर एवं ट्राली से कराई जा रही है। पूर्व में इन ओवरलोड वाहनों के पलटने से कई घटनाएं भी हो चुकी है। इसके बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। मामले को गंभीरता से लेकर उप गन्ना आयुक्त ने जिला गन्ना अधिकारी बागपत को कहा कि किसी भी कीमत पर ओवरलोड वाहनों से गन्ने की ढुलाई न कराई जाए।
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खेकड़ा निवासी एक अधिवक्ता की शिकायत को उप गन्ना आयुक्त मेरठ ने गंभीरता से लेकर चीनी मिलों में क्षमता से अधिक गन्ना भरकर ले जाने वाले वाहनों पर तत्काल शिकंजा कसने के बागपत जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
खेकड़ा निवासी सुधीर धामा एडवोकेट ने विगत दिनों उप गन्ना आयुक्त मेरठ को भेजे शिकायती पत्र में कहा बागपत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से चानी मिल में गन्ने की ढुलाई नियम कानून को ताक पर रखकर ओवरलोड ट्रैक्टर एवं ट्राली से कराई जा रही है। पूर्व में इन ओवरलोड वाहनों के पलटने से कई घटनाएं भी हो चुकी है। इसके बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। मामले को गंभीरता से लेकर उप गन्ना आयुक्त ने जिला गन्ना अधिकारी बागपत को कहा कि किसी भी कीमत पर ओवरलोड वाहनों से गन्ने की ढुलाई न कराई जाए।
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