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Pilibhit News: किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 15 Aug 2024 01:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Aug 2024 01:58 AM IST
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10 years rigorous imprisonment for luring a minor girl away from her home
पीलीभीत। किशोरी को घर से ले जाने के दोषसिद्ध अपराधी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. शिवा पांडेय ने 35 हजार रुपये अर्थदंड सहित 10 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया है।
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थाना गजरौला के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 21 जून 2016 की सुबह चार बजे उसकी नाबालिग पुत्री को जागनलाल ले गया। इस दौरान वे 50 हजार के जेवरात भी ले गए।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नाबालिग को ले जाने, दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए, वहीं दोषी ने खुद को बेगुनाह बताया।
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प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. शिवा पांडेय ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 35 हजार रुपये अर्थदंड सहित 10 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया।
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