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प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों का आवेदन 31 जनवरी तक स्वीकार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि विभाग की वेबसाइट खोल दी जाए ताकि पात्र लोग आवेदन कर सकें।
इस आदेश का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन हेतु भी आवेदन किया था और इस बार आयु अधिक या कम हो जाने के कारण आवेदन करने से वंचित हो गए थे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने आशीष कुमार मिश्र और अन्य की संशोधन अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
कोर्ट ने 16 जनवरी 2013 को आदेश दिया था कि आयु सीमा के मामले में पिछली बार आवेदन करने वालों को छूट दी जाए तथा 24 जनवरी तक उनका आवेदन स्वीकार किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं हो सका क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट बंद कर दी गई थी। पात्र अभ्यर्थी आवेदन जमा नहीं कर सके। इसके खिलाफ न्यायालय में संशोधन अर्जी दी गई। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और वेबसाइट क्यों बंद की गई?
प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों का आवेदन 31 जनवरी तक स्वीकार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि विभाग की वेबसाइट खोल दी जाए ताकि पात्र लोग आवेदन कर सकें।
इस आदेश का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन हेतु भी आवेदन किया था और इस बार आयु अधिक या कम हो जाने के कारण आवेदन करने से वंचित हो गए थे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने आशीष कुमार मिश्र और अन्य की संशोधन अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
कोर्ट ने 16 जनवरी 2013 को आदेश दिया था कि आयु सीमा के मामले में पिछली बार आवेदन करने वालों को छूट दी जाए तथा 24 जनवरी तक उनका आवेदन स्वीकार किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं हो सका क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट बंद कर दी गई थी। पात्र अभ्यर्थी आवेदन जमा नहीं कर सके। इसके खिलाफ न्यायालय में संशोधन अर्जी दी गई। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और वेबसाइट क्यों बंद की गई?