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संगीत सोम पर कसा शिकंजा, एक और मामले में आरोपी

Wed, 16 Oct 2013 08:15 AM IST
अमर उजाला, देवबंद
अमर उजाला, देवबंद Updated Wed, 16 Oct 2013 08:15 AM IST
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one more case on sangeet som

मेरठ के सरधना क्षेत्र से भाजपा विधायक संगीत सोम पर शासन का शिकंजा कसता जा रहा है।

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मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ में हुई महापंचायत प्रकरण में रासुका में निरुद्ध किए गए विधायक को अब देवबंद क्षेत्र के गांव मानकी में 17 जुलाई को हुई हिंदू महापंचायत में भी आरोपी बना दिया गया है।

मामले में उस समय पुलिस ने बजरंग दल नेताओं समेत करीब दो हजार लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें अब संगीत सोम का नाम भी शामिल कर लिया गया है। संगीत सोम को 19 अक्तूबर को देवबंद कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
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जुलाई माह में देवबंद के मंगलौर बस स्टैंड पर हुए बवाल प्रकरण में राष्ट्रवादी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेंद्र गुर्जर और वरिष्ठ गुर्जर पर दर्ज मुकदमों के विरोध में 17 जुलाई को गांव मानकी में हिंदू महापंचायत आयोजित की गई थी।
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प्रशासन की बिना अनुमति के हुई महापंचायत के बाद पुलिस ने बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख विकास त्यागी, विरेंद्र गुर्जर, वरिष्ठ गुर्जर, शुभम गुर्जर, राहुल गुर्जर, सोनू गुर्जर, विनोद पंवार, इच्छाराम और सोनू सिंह समेत करीब दो हजार लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने, भड़काऊ भाषण देने और पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था, जिनमें से विकास त्यागी और वरिष्ठ गुर्जर बाद में जमानत पर बाहर आ गए थे जबकि वीरेंद्र गुर्जर पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने अब इस मुकदमे के आरोपियों में सरधना के भाजपा विधायक संगीत सिंह सोम का नाम भी शामिल कर लिया है।

राणा के बाकी जमानती भी पलटे
रासुका में निरुद्ध भाजपा के थानाभवन विधायक सुरेश राणा के बाकी दोनों जमानती भी पलट गए। विधायक ने खुद व्यक्तिगत बंधपत्र वापस ले लिया। कोर्ट में दाखिल मेडिकल रिपोर्ट में राणा को दो हफ्ते आराम की सलाह दी गई है। अगली सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तिथि तय की गई।

भाजपा विधायक सुरेश राणा पर 31 अगस्त और सात सितंबर की नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दो-दो जमानतियों पर दोनों मामलों में विधायक को जमानत दे दी गई थी। दो जमानती पहले ही पलट चुके हैं।


मंगलवार को एसीजेएम द्वितीय के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने बताया कि जमानती नरेश कुमार मनट और अंबेहटा याकूबपुर निवासी प्रमोद ने जमानत वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया।

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