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केस दर्ज हो गया पर सुनवाई नहीं
अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Thu, 31 Oct 2013 01:57 AM IST
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फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दर्शन सिंह ने कहा है कि 23 नवंबर को अदालत परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निपटाए गए मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती।
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अदालत परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में सड़क दुर्घटना, कर्मचारी मामले, सिविल, बैंक लोन केस, महिला व बच्चों से जुड़े मामले, आपराधिक मामले और चेक बाउंस आदि से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।
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ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में निपटाया जाएगा, जिनमें केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक सुनवाई के लिए अदालत में नहीं पहुंचा है। सरकारी विभागों के मामलों का भी इसमें निपटारा होगा।
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सिंह ने बताया कि जिले की 30 अदालतों में विचाराधीन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निपटाने का काम किया जाएगा, ताकि आम आदमी को बिना समय, पैसा बरबाद किए न्याय मिल सके।
इससे अदालतों का बोझ भी कुछ कम होगा। इसमें 2500 से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं, बच्चों व अपंगों को वकील की मुफ्त सुविधा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जैस्मिन शर्मा ने बताया कि महिलाओं, बच्चों व अक्षम लोगों को अपना केस लड़ने के लिए मांगे जाने पर निशुल्क अधिवक्ता की सेवा दी जाएगी।
ताकि मजबूर लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठाकर आरोपियों के खिलाफ केस लड़ सकें। यहां तक कि कागजों की टाइपिंग का खर्च भी प्राधिकरण वहन करेगा।
इन सेवाओं के लिए हेल्प लाइन नंबर-129-2261898, टोल फ्री नंबर-18001802057 पर संपर्क किया जा सकता है।