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बुजुर्ग की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध

Tue, 14 Dec 2021 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 12:30 AM IST
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Wife and her lover convicted in the murder of the elderly
मुजफ्फरनगर। चार साल पहले बुजुर्ग की हत्या में अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध किया है। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-14 संदीप गुप्ता ने की। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तिथि तय की गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि संधावली निवासी राशिद ने मंसूरपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था कि 4 व 5 मार्च, 2017 की रात कुछ बदमाश घर में घुसे और लूटपाट के बाद बदमाश उसके पिता को साथ ले गए थे। करीब एक घंटे बाद गांव के ही खेत से उसके पिता यासीन का गोली लगा शव बरामद हुआ था। मृतक के दूसरे बेटे दिलशाद ने भी तहरीर दी थी, जिसे पुलिस ने विवेचना में शामिल कर लिया था। दूसरे बेटे ने वारदात की वजह पारिवारिक विवाद बताया था। पुलिस ने जांच की तो मृतक की पत्नी आमना और उसके प्रेमी सुजडू निवासी आरिफ उर्फ दीवान पुत्र अंसार का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया और चार्जशीट दाखिल की। प्रेमी-प्रेमिका ने ही साजिश रचकर हत्या की थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 के जज संदीप गुप्ता ने की।
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अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 21 गवाह पेश किए। अदालत ने मृतक की पत्नी आमना तथा उसके प्रेमी आरिफ उर्फ दीवान को हत्या तथा आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोषसिद्ध किया। सजा के प्रश्न पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी।
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