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Muzaffarnagar News: बाइक बरामदगी के मामले में दोषी को दो साल की सजा

Sun, 05 Feb 2023 05:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 05 Feb 2023 05:57 PM IST
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Two years imprisonment for the accused in the case of bike recovery
मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-तीन गोपाल उपाध्याय ने बाइक बरामदगी के मामले में दोषी को दो साल की सजा से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है। कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा ने 29 सितंबर वर्ष 2019 ने तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने और मौके से चोरी की बाइक बरामद होने का मुकदमा कायम कराया था। मौके से अभियुक्त फरार हो गए थे। विवेचना के दौरान दोषी फिरोज निवासी गांव खिवाई थाना सरूरपुर जिला मेरठ का नाम चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुजरिम फिरोज ने अपराध का जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने धारा 414 में दो साल की सजा सुनाई। (ब्यूरो)
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