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दो गैंगस्टर अभियुक्तों को कारावास व जुर्माना की सजा
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लूट, डकैती के मामले में दो अभियुक्तों को सजा
मुजफ्फरनगर। एडीजे-छह निशांत देव की कोर्ट ने लूट की घटनाओं में शामिल दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। एडीजीसी नीरज कांत मलिक और प्रदीप शर्मा ने बताया कि 29 मई 2015 सरकारी समिति बघरा के आंकिक प्रमोद और संजीव सात लाख 22 हजार छह सौ रुपये बैंक में जमा करने जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने नगदी लूट ली थी। इस मुकदमे में कोर्ट ने अभियुक्त राहुल निवासी भसाना को पांच वर्ष के कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने डकैती के मामले में अभियुक्त आबिद निवासी धंधेड़ा को आठ साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस अभियुक्त ने शाहपुर कब्जे में 10 अक्तूबर 2009 को जुनैद चौधरी के यहां डकैती डाली थी।
गैंगेस्टर के दो अभियुक्तों को कारावास व जुर्माना
गैंगेस्टर कोर्ट ने गैंगेस्टर के दो अभियुक्तों को कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि छपार के थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने तीन जनवरी 2019 को नदीम निवासी बरला के खिलाफ गैंग बनाकर अपराध करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा नई मंडी के तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने 26 मई 2018 को जाहिद उर्फ चव्वनी निवासी मेरठ के खिलाफ गैंग बनाकर अपराध करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत संख्या- 5 में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने अपने गवाहों के बयान कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों पर गौर करते हुए दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। एडीजे-छह निशांत देव की कोर्ट ने लूट की घटनाओं में शामिल दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। एडीजीसी नीरज कांत मलिक और प्रदीप शर्मा ने बताया कि 29 मई 2015 सरकारी समिति बघरा के आंकिक प्रमोद और संजीव सात लाख 22 हजार छह सौ रुपये बैंक में जमा करने जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने नगदी लूट ली थी। इस मुकदमे में कोर्ट ने अभियुक्त राहुल निवासी भसाना को पांच वर्ष के कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने डकैती के मामले में अभियुक्त आबिद निवासी धंधेड़ा को आठ साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस अभियुक्त ने शाहपुर कब्जे में 10 अक्तूबर 2009 को जुनैद चौधरी के यहां डकैती डाली थी।
गैंगेस्टर के दो अभियुक्तों को कारावास व जुर्माना
गैंगेस्टर कोर्ट ने गैंगेस्टर के दो अभियुक्तों को कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि छपार के थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने तीन जनवरी 2019 को नदीम निवासी बरला के खिलाफ गैंग बनाकर अपराध करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा नई मंडी के तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने 26 मई 2018 को जाहिद उर्फ चव्वनी निवासी मेरठ के खिलाफ गैंग बनाकर अपराध करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत संख्या- 5 में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने अपने गवाहों के बयान कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों पर गौर करते हुए दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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