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Muzaffarnagar News: राजेन्द्र हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने 14 वर्ष पहले चुनावी रंजिश में की गई किसान राजेन्द्र की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जनपद शामली के गांव कुड़ाना में 18 फरवरी 2010 किसान की हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में गांव कुड़ाना के राजवीर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके भाई राजेन्द्र को गांव के देवेन्द्र उर्फ दयाराम, अवनीश और विवेक बुलाने आए थे। लेकिन भाई ने उनके साथ जाने से इंकार करते हुए अपने खेत में पानी देने जाने की बात कही।
बताया था कि राजेन्द्र 18 फरवरी 2010 को अपनी कार से रात में ट्यूबवेल की ओर चला गया था। अगले दिन सुबह उसका शव भंवर सिंह के गन्ने के खेत के पास सड़क किनारे पड़ा मिला था। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने की। अभियोजन की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए नौ गवाह पेश किए गए।
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बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी अवनीश पुत्र महिपाल और विवेक पुत्र ओमसिंह निवासीगण कुड़ाना जनपद शामली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बताया कि तीसरे आरोपी देवेन्द्र की मृत्यु मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी।
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जनपद शामली के गांव कुड़ाना में 18 फरवरी 2010 किसान की हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में गांव कुड़ाना के राजवीर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके भाई राजेन्द्र को गांव के देवेन्द्र उर्फ दयाराम, अवनीश और विवेक बुलाने आए थे। लेकिन भाई ने उनके साथ जाने से इंकार करते हुए अपने खेत में पानी देने जाने की बात कही।
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बताया था कि राजेन्द्र 18 फरवरी 2010 को अपनी कार से रात में ट्यूबवेल की ओर चला गया था। अगले दिन सुबह उसका शव भंवर सिंह के गन्ने के खेत के पास सड़क किनारे पड़ा मिला था। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने की। अभियोजन की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए नौ गवाह पेश किए गए।
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बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी अवनीश पुत्र महिपाल और विवेक पुत्र ओमसिंह निवासीगण कुड़ाना जनपद शामली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बताया कि तीसरे आरोपी देवेन्द्र की मृत्यु मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी।