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Muzaffarnagar News: किसान की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 25 Jul 2025 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 25 Jul 2025 12:36 AM IST
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Two accused get life imprisonment for killing a farmer
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के कुतुबपुर दताना गांव में 12 साल पहले अंजाम दी गई किसान ओमप्रकाश की हत्या और उसकी पत्नी विमला देवी पर जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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धमकी देने के मामले में चार दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
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वादी विकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि 19 जून 2013 की रात डेढ़ बजे किसान ओमप्रकाश, उसकी पत्नी विमला, पुत्रवधू विकेश और परिवार के अन्य सदस्य घर में सोए हुए थे। दो हमलावर घर में घुसे और तमंचे से गोली मारकर ओमप्रकाश की हत्या कर दी और विमला को गंभीर घायल कर दिया था।
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जमीन के बंटवारे का विवाद बताते हुए मृतक की भाभी सत्यवती, बेटे विनय उर्फ बंटी, परिवार के अंकुरवीर, भतीजे बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के गांव नंगला निवासी जोनी व तितरौदा निवासी रामेश्वर, रिश्तेदार खतौली के तिगाई मुबारिकपुर निवासी राजू के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 में हुई। हत्या में जोनी और राजू पर दोष सिद्ध होने पर दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये की सजा सुनाई गई। धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर विनय उर्फ बंटी, सत्यवती, अंकुरवीर, रामेश्वर को दो-दो साल की सजा सुनाई गई।
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