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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - आरोपी ने स्वीकार किया जुर्म, अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा
Sat, 28 Oct 2023 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 28 Oct 2023 01:02 AM IST
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- मीरापुर थाना क्षेत्र में तीन साल पुराने मामले में आया अदालत का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी ने अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि 11 जुलाई 2020 को मीरापुर थाने की पुलिस खतौली रोड स्थित रजबहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो युवक ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी निवासी करण बताया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया और आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। शुक्रवार को आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने तीन साल तीन माह 14 दिन के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 10 दिन का कारावास भुगतना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी ने अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि 11 जुलाई 2020 को मीरापुर थाने की पुलिस खतौली रोड स्थित रजबहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो युवक ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी निवासी करण बताया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया और आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। शुक्रवार को आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने तीन साल तीन माह 14 दिन के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 10 दिन का कारावास भुगतना होगा।
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