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Muzaffarnagar News: बिना अनुमति सभा करने के मामले में हुई गवाही

Sat, 30 Nov 2024 01:01 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 01:01 AM IST
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Testimony in case of gathering without permission
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2004 में खालापार फक्कर शहीद चौक पर बिना अनुमति सभा करने के मामले में पूर्व सांसद सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को अभियोजन की ओर से शहर कोतवाली में तैनात रहे तत्कालीन कांस्टेबल और वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के पद पर लखनऊ में तैनात पंकज सिंह ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनके साथ जिरह की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी। संवाद
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