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विधानसभा निर्वाचक नामावलियों पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ
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15 दिसंबर तक चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
मुजफ्फरनगर। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने राजकीय इंटर कॉलेज में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीएलओ और सुपरवाइजरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलेगा। बीएलओ के माध्यम से दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। उक्त संक्षिप्त पुनरीक्षण में विशेष अभियान के लिए चार तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों 22 एवं 28 नवंबर और पांच एवं 13 दिसंबर को बीएलओ बूथों पर बैठेंगे। उक्त निर्धारित तिथियों में संबंधित बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर जन सामान्य से दावें-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
डीएम ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है अथवा कर चुका है, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह फार्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किसी नाम पर आपत्ति के लिए फार्म-7 में, निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए फार्म-8 में एवं एक ही विधानसभा में निवास स्थान परिवर्तन की दशा में फार्म-8 ए में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। डीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि मतदाता सूचियों को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने में कोविड-19 के जारी निर्देशों का अनुपालन कर पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। एडीएम प्रशासन अमित सिंह, एसडीएम सदर दीपक कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।
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मुजफ्फरनगर। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने राजकीय इंटर कॉलेज में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीएलओ और सुपरवाइजरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलेगा। बीएलओ के माध्यम से दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। उक्त संक्षिप्त पुनरीक्षण में विशेष अभियान के लिए चार तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों 22 एवं 28 नवंबर और पांच एवं 13 दिसंबर को बीएलओ बूथों पर बैठेंगे। उक्त निर्धारित तिथियों में संबंधित बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर जन सामान्य से दावें-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
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डीएम ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है अथवा कर चुका है, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह फार्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किसी नाम पर आपत्ति के लिए फार्म-7 में, निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए फार्म-8 में एवं एक ही विधानसभा में निवास स्थान परिवर्तन की दशा में फार्म-8 ए में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। डीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि मतदाता सूचियों को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने में कोविड-19 के जारी निर्देशों का अनुपालन कर पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। एडीएम प्रशासन अमित सिंह, एसडीएम सदर दीपक कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।
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