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Muzaffarnagar News: आचार संहिता उल्लंघन में मंत्री कपिल देव सहित छह भाजपा नेता दोषमुक्त
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कोर्ट से बरी होने के बाद राज्यमंत्री कपिलदेव व भाजपा नेता।
- वर्ष 2016 के उप चुनाव में शहर में बिना अनुमति के बाइक रैली निकालने का था आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। सदर विधानसभा उप चुनाव के दौरान दर्ज किए गए आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित छह भाजपा नेता दोषमुक्त करार दिए गए हैं। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सिविल जज सीनियर डिवीजन के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने मामले की सुनवाई की।
शहर सीट पर वर्ष 2016 में उपचुनाव हुए थे। नई मंडी थाने पर तैनात एसआई बचन सिंह ने 10 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया कि वह जानसठ रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान भाजयुमो नेता नीतिश मलिक ने अपने साथियों के साथ शहर में बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली। रोकने पर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए आरोपी आगे बढ़ गए थे।
एसआई ने आचार संहिता के उल्लंघन में तत्कालीन प्रत्याशी एवं वर्तमान में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, नीतिश मलिक, नितिन मलिक, विकास बिंदल, श्रीमोहन तायल और शाोभित गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सिविल जज सीनियर डिवीजन के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने की। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में भाजपा नेताओं को दोषमुक्त करार दिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। सदर विधानसभा उप चुनाव के दौरान दर्ज किए गए आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित छह भाजपा नेता दोषमुक्त करार दिए गए हैं। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सिविल जज सीनियर डिवीजन के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने मामले की सुनवाई की।
शहर सीट पर वर्ष 2016 में उपचुनाव हुए थे। नई मंडी थाने पर तैनात एसआई बचन सिंह ने 10 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया कि वह जानसठ रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान भाजयुमो नेता नीतिश मलिक ने अपने साथियों के साथ शहर में बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली। रोकने पर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए आरोपी आगे बढ़ गए थे।
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एसआई ने आचार संहिता के उल्लंघन में तत्कालीन प्रत्याशी एवं वर्तमान में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, नीतिश मलिक, नितिन मलिक, विकास बिंदल, श्रीमोहन तायल और शाोभित गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सिविल जज सीनियर डिवीजन के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने की। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में भाजपा नेताओं को दोषमुक्त करार दिया है।
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