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अनलाॅक मुजफ्फरनगर: नए नियमों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट

Mon, 08 Jun 2020 11:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Mon, 08 Jun 2020 11:48 PM IST
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Shopping malls, hotels, restaurants of Muzaffarnagar will open
खतौली क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सूना पड़ा रेस्टोरेंट। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन ने करीब ढाई माह बाद जनपद में शॉपिंग-मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं।
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डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहेंगे। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था यथासंभव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। मास्क या फेस कवर वाले कर्मचारियों और ग्राहकों को ही अनुमति होगी।
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ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए मॉल होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक ही स्थान यानी प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने को पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाएगा।
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ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, जैसे वृद्ध एवं गर्भवती महिला कर्मी, दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर अथवा किडनी रोग आदि से ग्रसित हों उन्हें यथासंभव किसी फ्रंट-लाइन के कार्यों में न लगाएं।

होम डिलीवरी करने से पूर्व डिलीवरी स्टॉफ की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। एसी आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो तथा आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए।

क्रॉस-वेंटिलेशन का प्रबंध इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके। सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट एस्केलेटर्स आदि को नियमित सैनिटाइज किया जाए।

फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेंट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। खाने के आर्डर देने में भुगतान के समय संपर्क विहीन प्रक्रिया केशलैस आदि अपनाई जाए।

ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा। माल, होटल एवं रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे। मॉल के अंदर स्थित सिनेमा-हॉल बंद रहेंगे। होटल में कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।

हाईवे के होटल खुले, ग्राहकों का करते रहे इंतजार
सोमवार को दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पड़ने वाले दर्जनों होटल व ढाबे खोल दिए गए। जो होटल खोले गए उन पर इक्का दुक्का कारें ही रुकी। आलम यह रहा कि होटल संचालक पूरे दिन ग्राहकों की बांट जोहते रहे।
इन शर्तों के साथ मिली छूट...
- रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत सीटों पर ही बैठने की अनुमति
- ग्राहक के जाते ही सैनिटाइज करनी होगी टेबिल
- मॉल में स्थिति सिनेमा हॉल नहीं होंगे शुरू
- बच्चों के गेमिंग जोन भी खोलने की अनुमति नहीं।
- परिसर में लगाने होंगे कोविड जागरूकता के बैनर-पोस्टर।
- बीमारियों से ग्रस्त कर्मियों को नहीं रखेंगे फ्रंट लाइन पर।
- डिलीवरी ब्वाय की थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी।
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