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चार लोगों को कारावास व जुर्माना की सजा
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चार अभियुक्तों को सजा सुनाई
मुजफ्फरनगर। अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव रथेड़ी निवासी हाजी शमशाद ने 30 जुलाई 2016 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि आज घटना के दिन मैं और मेरा भतीजा आफताब गांव में सिदरा जनरल स्टोर पर मोबाइल में रिचार्ज कराने गए, तो वहां पहले से ही मौजूद नौमान, जावेद , फरहान और इस्तेखार भी खडे थे। हमें देखते ही इन लोगों ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी, हमारे मना करने पर इन लोगों ने चाकू से हमला कर हम दोनों को घायल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या-12 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए सबूत पक्ष के गवाहों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त नौमान, जावेद , फरमान व इस्तेखार को दोषी करार देते हुए धारा 324/34 के तहत तीन-तीन साल का कारावास व तीन- हजार रुपया का जुर्माना। धारा 504 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास व एक- एक हजार रुपया का जुर्माना, धारा 506 के तहत एक - एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव रथेड़ी निवासी हाजी शमशाद ने 30 जुलाई 2016 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि आज घटना के दिन मैं और मेरा भतीजा आफताब गांव में सिदरा जनरल स्टोर पर मोबाइल में रिचार्ज कराने गए, तो वहां पहले से ही मौजूद नौमान, जावेद , फरहान और इस्तेखार भी खडे थे। हमें देखते ही इन लोगों ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी, हमारे मना करने पर इन लोगों ने चाकू से हमला कर हम दोनों को घायल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या-12 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा सिद्ध करने के लिए सबूत पक्ष के गवाहों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त नौमान, जावेद , फरमान व इस्तेखार को दोषी करार देते हुए धारा 324/34 के तहत तीन-तीन साल का कारावास व तीन- हजार रुपया का जुर्माना। धारा 504 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास व एक- एक हजार रुपया का जुर्माना, धारा 506 के तहत एक - एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।