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रेवती सिंह हत्याकांड़: दो अभियुक्तों को छह-छह साल की कैद, पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Mon, 02 May 2022 05:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 02 May 2022 05:45 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री की पत्नी की हत्या कर डकैती डालने वाले दो अभियुक्तों को गैंगेस्टर में छह-छह साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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Revati Singh murder case: Imprisonment of six years to two accused, also imposed a fine of five thousand rupees each
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हुकुम सिंह की पत्नी रेवती सिंह की हत्या कर डकैती डालने वाले दो अभियुक्तों को गैंगेस्टर में छह-छह साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया। फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। 

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अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि 31 जुलाई 2010 को शहर के गांधी कॉलोनी में पूर्व रेवती सिंह की हत्या कर डकैती डाली गई थी। अगले दिन सुबह नौ बजे घटना की रिपोर्ट थाना नई मंडी पर ओम प्रकाश कौशिक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई।
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विवेचना में नौकर शंकर पुत्र शिफत लाल निवासी मधुबनी बिहार, जसोद चौधरी, रोबिन, प्रदीप, अशोक पुत्र श्यामलाल उदल्हार जनपद मिर्जापुर व सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था।

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी जगबीर सिंह अत्री ने आरोपियों के खिलाफगैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगेस्टर कोर्ट ने अभियुक्त सुनील और अशोक को  6-6 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इससे पहले हत्या और डकैती के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। 

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