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रवि फोंदी गिरफ्तार, पिता-पुत्र को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

Sat, 21 May 2022 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 12:09 AM IST
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Ravi Fondi arrested, father-son sentenced to life imprisonment
अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के पलड़ी गांव में 13 साल पहले अंजाम दी गई राहुल उर्फ सोनू की हत्या में आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने अभियुक्त रवि उर्फ फोंदी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परविंद्र ने बताया कि पलड़ी गांव निवासी महेंद्र सिंह और उसका भतीजा राहुल उर्फ सोनू सात सितंबर 2009 को शाम करीब छह बजे दिशा शौच के बाद घर लौट रहे थे। गांव में घुसते ही मुकेश व बाबूराम पुत्र रामचंद्र और रवि उर्फ फोंदी पुत्र मुकेश ने उन्हें घेर लिया और सोनू को गोली मार दी। हमलावरों ने महेंद्र सिंह पर भी फायर किए गए। शोर-शराबा होने पर ग्रामीण जमा हो गए, जिस कारण हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए। परिजन घायल सोनू को लेकर पहले मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ पहुंचे। उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई।
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महेंद्र सिंह की ओर से तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने की। बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध किया था। रवि अदालत में हाजिर नहीं हुआ था, जिस कारण शुक्रवार को पुलिस ने अभियुक्त जिला बदर अपराधी रवि उर्फ फोंदी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए। पिता-पुत्र को धारा 302 में उम्रकैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शस्त्र अधिनियम में रवि को दो साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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