{"_id":"6179a1116bfb9622f165b44d","slug":"rape-accused-sentenced-to-14-years-muzaffarnagar-news-mrt562572685","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। पॉक्सो की विशेष अदालत ने प्रकरण की सुनवाई हुई।
एडीजीसी दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि दो फरवरी, 2019 को थाना भोपा क्षेत्र के एक गांव में किशोरी घर से बाहर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी टीनू ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने की। एडीजीसी ने बताया कि आरोपी को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
लूट के आरोपी को तीन साल की सजा
मुजफ्फरनगर। दो साल पहले साथियों के साथ मिलकर ढाबे पर खाना खा रहे परिवार से मोबाइल, नकदी व आभूषण लूट के मामले में अभियुक्त शामली के अहमदगढ़ निवासी लाखन को तीन साल की सजा सुनाई गई। पुरकाजी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। एसीजेएम प्रथम ने प्रकरण की सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। पॉक्सो की विशेष अदालत ने प्रकरण की सुनवाई हुई।
एडीजीसी दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि दो फरवरी, 2019 को थाना भोपा क्षेत्र के एक गांव में किशोरी घर से बाहर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी टीनू ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने की। एडीजीसी ने बताया कि आरोपी को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन
लूट के आरोपी को तीन साल की सजा
मुजफ्फरनगर। दो साल पहले साथियों के साथ मिलकर ढाबे पर खाना खा रहे परिवार से मोबाइल, नकदी व आभूषण लूट के मामले में अभियुक्त शामली के अहमदगढ़ निवासी लाखन को तीन साल की सजा सुनाई गई। पुरकाजी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। एसीजेएम प्रथम ने प्रकरण की सुनवाई की।
विज्ञापन