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प्रदूषण विभाग ने आईपीएल को नोटिस भेजा
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प्रदूषण विभाग ने आईपीएल को नोटिस भेजा
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर ने आईपीएल को बिना एनओसी के डिस्टलरी का निर्माण किए जाने पर नोटिस जारी कर दिया है। क्षेत्रीय अधिकारी विवेक राय ने लिखा है कि क्यों ने जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
इंडियन पोटाश लिमिटेड की रोहाना चीनी मिल डिस्टलरी लगा रही है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एनओसी के लिए अप्लाई किया गया था। विभाग के लखनऊ बोर्ड ने एनओसी देने से इंकार करते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके डिस्टलरी का कार्य निरंतर चल रहा है। शिकायत के बाद क्षेत्रीय अधिकारी विवेक राय ने आईपीएल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया कि 26 फरवरी को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जिस जमीन पर एनओसी के लिए आवेदन किया गया था उससे अतिरिक्त भूमि पर डिस्टलरी के निर्माण का कार्य चल रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के स्थल परिवर्तन किया गया है। दूसरे बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के ही काम शुरू कर दिया गया है। यह जल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। निर्माण कार्य पूरी तरह अवैधानिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाईन के अनुसार जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नोटिस में उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एनओसी के बिना इकाई की स्थापना का कार्य न करें और एक सप्ताह में अपना स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए कहा है।
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर ने आईपीएल को बिना एनओसी के डिस्टलरी का निर्माण किए जाने पर नोटिस जारी कर दिया है। क्षेत्रीय अधिकारी विवेक राय ने लिखा है कि क्यों ने जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
इंडियन पोटाश लिमिटेड की रोहाना चीनी मिल डिस्टलरी लगा रही है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एनओसी के लिए अप्लाई किया गया था। विभाग के लखनऊ बोर्ड ने एनओसी देने से इंकार करते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया। बावजूद इसके डिस्टलरी का कार्य निरंतर चल रहा है। शिकायत के बाद क्षेत्रीय अधिकारी विवेक राय ने आईपीएल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया कि 26 फरवरी को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जिस जमीन पर एनओसी के लिए आवेदन किया गया था उससे अतिरिक्त भूमि पर डिस्टलरी के निर्माण का कार्य चल रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के स्थल परिवर्तन किया गया है। दूसरे बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के ही काम शुरू कर दिया गया है। यह जल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। निर्माण कार्य पूरी तरह अवैधानिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाईन के अनुसार जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नोटिस में उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एनओसी के बिना इकाई की स्थापना का कार्य न करें और एक सप्ताह में अपना स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए कहा है।
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