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अमित शाह को पुलिस की क्लीन चिट
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Sun, 18 Dec 2016 11:56 PM IST
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह।
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पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान दर्ज हुए दो मुकदमों में क्लीन चिट दे दी है। पहले ककरौली पुलिस ने और बाद में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शाह के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में एफआर लगाई।
अमित शाह वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिजनौर सीट से भाजपा प्रत्याशी कुंवर भारतेंद्र सिंह के समर्थन में 4 अप्रैल 2014 को जिले में जनसभा को संबोधित करने आए थे। सभा में धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कह कर संबोधित करने का आरोप लगा था। शाह के बयान को लेकर सपाइयों ने काफी विरोध किया था। मामला गरमाने पर जनसभा के दस दिन बाद 14 अप्रैल 2014 को अमित शाह और भारतेंद्र सिंह के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
जनपद पुलिस ने दोनों मुकदमों में अमित शाह आदि को क्लीन चिट देकर एफआर लगा दी। पहले ककरौली पुलिस ने 10 दिसंबर 2015 को एफआर लगाई और बाद में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने भी मुकदमे में एफआर लगा कर भाजपा नेता शाह को क्लीन चिट दे दी। इन दोनों मुकदमों में पुलिस ने साक्ष्य न मिलने की बात कही है। दोनों मुकदमे एसीजेएम अरुण कुमार की कोर्ट में विचाराधीन है।
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कोर्ट ने दोनों मुकदमों में आई पुलिस की एफआर को अभी स्वीकार नहीं किया है। एसीजेएम कोर्ट ने शनिवार को इन मुकदमों के वादी तत्कालीन बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी रामकुमार और तत्कालीन जानसठ एसडीएम बाबूराम को समन भेज कर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रामकुमार को तीन जनवरी तक और बाबूराम को 17 जनवरी तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
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अमित शाह वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिजनौर सीट से भाजपा प्रत्याशी कुंवर भारतेंद्र सिंह के समर्थन में 4 अप्रैल 2014 को जिले में जनसभा को संबोधित करने आए थे। सभा में धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कह कर संबोधित करने का आरोप लगा था। शाह के बयान को लेकर सपाइयों ने काफी विरोध किया था। मामला गरमाने पर जनसभा के दस दिन बाद 14 अप्रैल 2014 को अमित शाह और भारतेंद्र सिंह के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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जनपद पुलिस ने दोनों मुकदमों में अमित शाह आदि को क्लीन चिट देकर एफआर लगा दी। पहले ककरौली पुलिस ने 10 दिसंबर 2015 को एफआर लगाई और बाद में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने भी मुकदमे में एफआर लगा कर भाजपा नेता शाह को क्लीन चिट दे दी। इन दोनों मुकदमों में पुलिस ने साक्ष्य न मिलने की बात कही है। दोनों मुकदमे एसीजेएम अरुण कुमार की कोर्ट में विचाराधीन है।
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कोर्ट ने दोनों मुकदमों में आई पुलिस की एफआर को अभी स्वीकार नहीं किया है। एसीजेएम कोर्ट ने शनिवार को इन मुकदमों के वादी तत्कालीन बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी रामकुमार और तत्कालीन जानसठ एसडीएम बाबूराम को समन भेज कर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रामकुमार को तीन जनवरी तक और बाबूराम को 17 जनवरी तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।