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Muzaffarnagar News: छह ग्रुप में वायरल की थी पाकिस्तानी वीडियो, दो सगे भाइयों समेत चार गिरफ्तार
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- नया ग्रुप बनाकर वीडियो वायरल करने वाला ग्रुप एडमिन छात्र भी पकड़ा
- मुकदमे में 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट को भी बढ़ाया गया, अब तक सात की गिरफ्तारी
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पाकिस्तान की वीडियो को मुरादाबाद की बताकर व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल करने के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों, एक बीए के छात्र सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह वीडियो पहले पांच ग्रुपों में वायरल किया था। अब एक और ग्रुप पुलिस की जांच में प्रकाश में आया। इस ग्रुप के एडमिन को भी पकड़ा गया है। मुकदमे में 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट को भी बढ़ाया गया है। अब तक सात आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए हैं।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 21 जुलाई को ककरौली के तीन युवकों को पकड़ा था। आरोपियों ने पाकिस्तान की वीडियो को मुरादाबाद के ग्राम मंसूरपुर धारक नंगला की बताकर पांच व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किया था।
जांच के बाद दो सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को पकड़ा गया है। इन सभी ने वीडियो को विभिन्न ग्रुपों में वायरल किया था। गिरफ्तार शालिक बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसने उम्मति के नाम से नया ग्रुप बनाकर वीडियो को वायरल किया था। नए ग्रुप में चार सौ सदस्य हैं। चारों आरोपियों के बारे में जानकारी मिलने पर उन्हें पकड़ा गया।
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इस मामले में पूर्व में दर्ज किए गए मुकदमे में जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट को भी बढ़ाया गया है। इस मामले में एसआईटी सहित पुलिस की तीन टीम कार्रवाई में जुटी हैं। यह टीम छह व्हाट्सएप ग्रुपों के लगभग ढाई हजार सदस्य के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।
आरोपियों का चालान कर दिया है। उधर, सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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इनसेट-
यह काम करते हैं गिरफ्तार आरोपी
गिरफ्तार दोनों सगे भाइयों ने शहर के शाहबुदीनपुर रोड पर लद्धावाला में फाइन टॉप के नाम से कपड़े की दुकान खोली है। मिमलाना रोड पर रहने वाला शालिक बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। मंसूरपुर निवासी जमीरूद्दीन खेती करता है।
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इन धाराओं में हुई कार्रवाई-
7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के अलावा पुलिस ने अवैध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, देश विरोधी गतिविधि, धार्मिक भावनाए भड़काना, अपराध के लिए उकसाना आदि धाराओं में कार्रवाई की गई है।
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पहले यह किए गए थे गिरफ्तार
- नदीम निवासी ककरौली, थाना ककरौली
-मनशेर निवासी ककरौली, थाना ककरौली
- रहीस निवासी ककरौली, थाना ककरौली
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अब इन्हें किया गिरफ्तार -
- नईमुद्दीन व फईमुद्दीन निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर (सगे भाई)
- जमीरूद्दीन निवासी माेहल्ला तेली वाली मस्जिद मंसूरपुर
- शालिक निवासी ग्राम मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर
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-इन व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल की वीडियो-- -
- खिदमत अब्बासी ग्रुप
- प्राउड इंडियन मुस्लिम, मुरादाबाद
- मुस्लिम समाज जिंदाबाद, मुजफ्फरनगर
- ऑल इंडिया एंपलॉयर ग्रुप
- ककरौली युवा एकता, मुजफ्फरनगर,
- उम्मति मुजफ्फरनगर (नया ग्रुप)
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यह था मामला-
पाकिस्तान में नृशंस हत्या की वीडियो को मुरादाबाद क्षेत्र के मंसूरपुर की बताकर वायरल किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि बजरंग दल के लोगों ने यह घटना की है। किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। वीडियो के साथ चलाई जा रही एक ऑडियो के माध्यम से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने को कहा जा रहा था ताकि सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाए।
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यह है 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट-
आपराधिक कानून, जिसे दंड विधि भी कहा जाता है। यह वह कानून है, जो अपराधों और उनके लिए निर्धारित सजाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य अपराधों को रोकना, अपराधियों को सुधारना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। आपराधिक कानून, दीवानी कानून से अलग है, जो मुख्य रूप से निजी विवादों और अधिकारों से संबंधित है।
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- मुकदमे में 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट को भी बढ़ाया गया, अब तक सात की गिरफ्तारी
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पाकिस्तान की वीडियो को मुरादाबाद की बताकर व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल करने के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों, एक बीए के छात्र सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह वीडियो पहले पांच ग्रुपों में वायरल किया था। अब एक और ग्रुप पुलिस की जांच में प्रकाश में आया। इस ग्रुप के एडमिन को भी पकड़ा गया है। मुकदमे में 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट को भी बढ़ाया गया है। अब तक सात आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए हैं।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 21 जुलाई को ककरौली के तीन युवकों को पकड़ा था। आरोपियों ने पाकिस्तान की वीडियो को मुरादाबाद के ग्राम मंसूरपुर धारक नंगला की बताकर पांच व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किया था।
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जांच के बाद दो सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को पकड़ा गया है। इन सभी ने वीडियो को विभिन्न ग्रुपों में वायरल किया था। गिरफ्तार शालिक बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसने उम्मति के नाम से नया ग्रुप बनाकर वीडियो को वायरल किया था। नए ग्रुप में चार सौ सदस्य हैं। चारों आरोपियों के बारे में जानकारी मिलने पर उन्हें पकड़ा गया।
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इस मामले में पूर्व में दर्ज किए गए मुकदमे में जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट को भी बढ़ाया गया है। इस मामले में एसआईटी सहित पुलिस की तीन टीम कार्रवाई में जुटी हैं। यह टीम छह व्हाट्सएप ग्रुपों के लगभग ढाई हजार सदस्य के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।
आरोपियों का चालान कर दिया है। उधर, सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
इनसेट-
यह काम करते हैं गिरफ्तार आरोपी
गिरफ्तार दोनों सगे भाइयों ने शहर के शाहबुदीनपुर रोड पर लद्धावाला में फाइन टॉप के नाम से कपड़े की दुकान खोली है। मिमलाना रोड पर रहने वाला शालिक बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। मंसूरपुर निवासी जमीरूद्दीन खेती करता है।
इन धाराओं में हुई कार्रवाई-
7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के अलावा पुलिस ने अवैध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, देश विरोधी गतिविधि, धार्मिक भावनाए भड़काना, अपराध के लिए उकसाना आदि धाराओं में कार्रवाई की गई है।
पहले यह किए गए थे गिरफ्तार
- नदीम निवासी ककरौली, थाना ककरौली
-मनशेर निवासी ककरौली, थाना ककरौली
- रहीस निवासी ककरौली, थाना ककरौली
अब इन्हें किया गिरफ्तार -
- नईमुद्दीन व फईमुद्दीन निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर (सगे भाई)
- जमीरूद्दीन निवासी माेहल्ला तेली वाली मस्जिद मंसूरपुर
- शालिक निवासी ग्राम मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर
-इन व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल की वीडियो
- खिदमत अब्बासी ग्रुप
- प्राउड इंडियन मुस्लिम, मुरादाबाद
- मुस्लिम समाज जिंदाबाद, मुजफ्फरनगर
- ऑल इंडिया एंपलॉयर ग्रुप
- ककरौली युवा एकता, मुजफ्फरनगर,
- उम्मति मुजफ्फरनगर (नया ग्रुप)
यह था मामला-
पाकिस्तान में नृशंस हत्या की वीडियो को मुरादाबाद क्षेत्र के मंसूरपुर की बताकर वायरल किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि बजरंग दल के लोगों ने यह घटना की है। किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। वीडियो के साथ चलाई जा रही एक ऑडियो के माध्यम से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने को कहा जा रहा था ताकि सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाए।
यह है 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट-
आपराधिक कानून, जिसे दंड विधि भी कहा जाता है। यह वह कानून है, जो अपराधों और उनके लिए निर्धारित सजाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य अपराधों को रोकना, अपराधियों को सुधारना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। आपराधिक कानून, दीवानी कानून से अलग है, जो मुख्य रूप से निजी विवादों और अधिकारों से संबंधित है।