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अब सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगे बाजार
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लॉकडाउन में छूट के दौरान भगत सिहं रोड पर उमडी भीड़।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
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अब सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगे बाजार
मुजफ्फरनगर। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में दुकानों के खोलने का समय बदल दिया है। अब दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइड लाईन का दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरी तरह निषेधाज्ञा रहेगी। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दस वर्ष से कम के बच्चों पर बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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मुख्य बाजार की खुलेंगी दुकानें
मुजफ्फरनगर। जिले में मुख्य बाजारों को सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इनमें जिला परिषद स्थित दवाईयों की हॉलसेल मार्केट, रिटेल मेडिकल स्टोर, बीज एवं पेस्टीसाइड्स की दुकानें भी रखी गई हैं। किरयाना, बर्तन, क्रॉकरी, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ज्वैलरी, कपड़ा, रेडीमेड-गारमेंट, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, सैनेटरी, हार्डवेयर, फ्रीज, एसी, कूलर, साइकिल, टेलर कपडे़ सीलने वाले, मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, पेंट एवं टाईल्स की दुकानें, फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर तैयार करने वाले यानी फर्नीचर कारखाना, गिफ्ट सेंटर, बाइक स्पेयर पार्ट्स एवं रिपेयरिंग सेंटर तथा एल्यूमिनियम, लकड़ी का कार्य करने वालों की दुकानें शामिल हैं। भारी वाहन, छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें, कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, पशु चारा, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, जिरोक्स, कंप्यूटर संबंधी कार्य करने वाली दुकानें, डिजीटल प्रिटिंग, प्रिटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, ऑप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम एवं बीडी सिगरेट की दुकानें भी शामिल की गई हैं। मिठाई की दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं होगी। हाईवे स्थित रेस्टोरेन्ट-किचन को खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। सभी दुकानदारों को मास्क, गलब्स, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
मुजफ्फरनगर। जिले में आगामी आदेशों तक समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थानों पर कोई गतिविधि नहीं होगी।
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उद्योग, नर्सिंग होम, पार्क खुलेंगे
मुजफ्फरनगर। जिले में उद्योगों को सशर्त अनुमति दी गई है। औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। नर्सिंगहोम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा उपायों के साथ सुबह पांच से आठ बजे तक तीन घंटे खोला जाएगा। स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, स्पोर्ट ग्राउंड, खेल परिसर प्रतिदिन प्रात: छह बजे से प्रात: नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
सब्जी, दूध का समय तय
मुख्य सब्जी मंडी प्रात: छह बजे से प्रात: 10 बजे तक चार घंटे खुलेगी। दूध, डेयरी, की दुकानें प्रात: छह बजे से आठ बजे तक एवं शाम को छह बजे से आठ बजे तक खोली जा सकेगी।
हेलमेट और मास्क जरूरी
दुपहिया वाहनों पर दो की अनुमति रहेगी, लेकिन मास्क और हेलमेट जरूरी होगा। जनपद के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
मौत में 20 और शादी में 30 हो सकेंगे एकत्र
मुजफ्फरनगर। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 30 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बीस लोग शामिल हो सकते हैं।
सप्ताह में दो दिन बाजार में होगा सैनिटाइजेशन
मुजफ्फरनगर। सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर एक बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। बाजार बंद रख कर सैनिटाइजर कराया जाएगा। शुक्रवार को भी प्रशासन ने एक बजे बाजार बंद करा दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर पालिका और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने शिव चौक से शुरुआत करके सभी मार्केट को सैनिटाइज किया। एसपी सिटी सतपाल आंतिल, सीओ सिटी हरीश भदौरिया, सीएफओ रमाशंकर तिवारी भी मौजूद रहे।
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मुजफ्फरनगर। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में दुकानों के खोलने का समय बदल दिया है। अब दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइड लाईन का दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरी तरह निषेधाज्ञा रहेगी। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दस वर्ष से कम के बच्चों पर बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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मुख्य बाजार की खुलेंगी दुकानें
मुजफ्फरनगर। जिले में मुख्य बाजारों को सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इनमें जिला परिषद स्थित दवाईयों की हॉलसेल मार्केट, रिटेल मेडिकल स्टोर, बीज एवं पेस्टीसाइड्स की दुकानें भी रखी गई हैं। किरयाना, बर्तन, क्रॉकरी, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ज्वैलरी, कपड़ा, रेडीमेड-गारमेंट, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, सैनेटरी, हार्डवेयर, फ्रीज, एसी, कूलर, साइकिल, टेलर कपडे़ सीलने वाले, मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, पेंट एवं टाईल्स की दुकानें, फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर तैयार करने वाले यानी फर्नीचर कारखाना, गिफ्ट सेंटर, बाइक स्पेयर पार्ट्स एवं रिपेयरिंग सेंटर तथा एल्यूमिनियम, लकड़ी का कार्य करने वालों की दुकानें शामिल हैं। भारी वाहन, छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें, कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, पशु चारा, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, जिरोक्स, कंप्यूटर संबंधी कार्य करने वाली दुकानें, डिजीटल प्रिटिंग, प्रिटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, ऑप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम एवं बीडी सिगरेट की दुकानें भी शामिल की गई हैं। मिठाई की दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं होगी। हाईवे स्थित रेस्टोरेन्ट-किचन को खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। सभी दुकानदारों को मास्क, गलब्स, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
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इन पर रहेगा प्रतिबंध
मुजफ्फरनगर। जिले में आगामी आदेशों तक समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थानों पर कोई गतिविधि नहीं होगी।
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उद्योग, नर्सिंग होम, पार्क खुलेंगे
मुजफ्फरनगर। जिले में उद्योगों को सशर्त अनुमति दी गई है। औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। नर्सिंगहोम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा उपायों के साथ सुबह पांच से आठ बजे तक तीन घंटे खोला जाएगा। स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, स्पोर्ट ग्राउंड, खेल परिसर प्रतिदिन प्रात: छह बजे से प्रात: नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
सब्जी, दूध का समय तय
मुख्य सब्जी मंडी प्रात: छह बजे से प्रात: 10 बजे तक चार घंटे खुलेगी। दूध, डेयरी, की दुकानें प्रात: छह बजे से आठ बजे तक एवं शाम को छह बजे से आठ बजे तक खोली जा सकेगी।
हेलमेट और मास्क जरूरी
दुपहिया वाहनों पर दो की अनुमति रहेगी, लेकिन मास्क और हेलमेट जरूरी होगा। जनपद के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
मौत में 20 और शादी में 30 हो सकेंगे एकत्र
मुजफ्फरनगर। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 30 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बीस लोग शामिल हो सकते हैं।
सप्ताह में दो दिन बाजार में होगा सैनिटाइजेशन
मुजफ्फरनगर। सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर एक बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। बाजार बंद रख कर सैनिटाइजर कराया जाएगा। शुक्रवार को भी प्रशासन ने एक बजे बाजार बंद करा दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर पालिका और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने शिव चौक से शुरुआत करके सभी मार्केट को सैनिटाइज किया। एसपी सिटी सतपाल आंतिल, सीओ सिटी हरीश भदौरिया, सीएफओ रमाशंकर तिवारी भी मौजूद रहे।