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बड़ा मामला: गैंगस्टर कोर्ट ने जारी किए भूपेंद्र बाफर के गैर जमानती वारंट, पुलिस पर हमला कर छुड़ाया था कुख्यात रोहित सांडू

Wed, 04 May 2022 09:36 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 04 May 2022 09:36 PM IST
सार

गैंगस्टर कोर्ट ने भूपेंद्र बाफर के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर कुख्यात रोहित सांडू को छुड़ाया था।

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Muzaffarnagar News: Gangster Court issues non bailable warrant of Bhupendra Bafar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में कुख्यात रोहित सांडू को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के मामले में आरोपी भूपेंद्र बाफर के विरुद्ध गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपियों के अदालत नहीं पहुंचने के कारण कोर्ट में आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

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अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि दो जुलाई 2019 को पुलिस वज्र वाहन से रोहित सांडू को मिर्जापुर जेल से मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर चली थी। जानसठ क्षेत्र में पहुंचते ही पुलिस पर हमला कर और आंखों में मिर्ची डालकर रोहित को छुड़ा लिया गया था।
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वहीं मेरठ के भूपेंद्र बाफर समेत सात अभियुक्तों के विरुद्ध तत्कालीन थाना प्रभारी जानसठ ने गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत कराया था। बाफर को कोविड काल में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। अदालत में आरोपियों के नहीं पहुंचने के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने भूपेंद्र के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।

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