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व्यापारी मदन गर्ग हत्याकांड का आरोपी बरी

Fri, 15 Oct 2021 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 12:06 AM IST
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Merchant Madan Garg murder accused acquitted
मुजफ्फरनगर। नई मंडी निवासी व्यापारी मदन गर्ग की 12 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में एडीजे-13 कोर्ट ने आरोपी अखिल दत्ता को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हत्याकांड में महिला समेत पांच अन्य अभियुक्तों को पहले ही सजा हो चुकी है।
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नई मंडी निवासी व्यापारी मदन गर्ग की गत चार फरवरी 2009 को बहाने से रुड़की बुलाकर हत्या करने के बाद शव को गंगनहर में फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस ने रुड़की निवासी काजल, उसके पति अखिल दत्ता, मंजीत खोकर, सुलेमान, चोंटी शर्मा व शमी के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अखिल दत्ता फरार हो गया था। मामले की सुनवाई एडीजे-13 कोर्ट में न्यायाधीश शक्ति सिंह के समक्ष हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि इस मामले में काजल समेत पांच आरोपियों को कोर्ट पहले ही दोषी करार देते हुए सजा सुना चुकी है, जिसके बाद से वे जेल में हैं। वहीं, काजल का पति अखिल दत्ता फरार होने के चलते उसके खिलाफ सुनवाई बाद में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अखिल दत्ता को बरी कर दिया है।
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पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को तीन साल कैद
मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना पुलिस ने गत तीन सितंबर 2018 को मुठभेड़ में अजय शर्मा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे-दस कोर्ट में न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष हुई, जिसमें पुलिस ने भी प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान आरोपी अजय शर्मा ने पुलिस पर कातिलाना हमले का जुर्म कबूल कर लिया। इसके चलते बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने अजय शर्मा को तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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