फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Man sentenced to five years for molesting teenager

किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को पांच साल की सजा

Fri, 28 Oct 2022 11:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Oct 2022 11:45 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced to five years for molesting teenager
- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में हुई सुनवाई
विज्ञापन

- शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छह साल पहले शामली के गांव में सुनार की दुकान पर जा रही किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया।
शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव में छह दिसंबर 2016 को किशोरी शाम चार बजे सुनार की दुकान पर जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही बाइक सवार युवक ने उसका हाथ पकड़कर एक मकान में खींचने की कोशिश की। किसी तरह अपना बचाव कर पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने गांव के ही आदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी आदेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में हुई। अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई। धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed