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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - बच्ची से दरिंदगी करने वाले हाफिज को आजीवन कारावास
Wed, 22 Nov 2023 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 22 Nov 2023 01:10 AM IST
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कोर्ट में सजा सुनाये जाने के बाद दोषी ले जाती जेल ले जाती पुलिस। संवाद
- नौ साल की मासूम से मदरसे में किया गया था दुष्कर्म
- अदालत ने 40 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को सजा सुनाई
फोटो समेत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में नौ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी हाफिज इरफान को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने 40 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को सजा सुनाई है।
डीजीसी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में वारदात हुई थी। हाफिज इरफान ने करीब नौ साल की मासूम बच्ची को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने पीड़िता का उपचार कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। आरोप पत्र दाखिल होने के करीब 40 दिन बाद आरोपी इरफान पर सोमवार को दोष सिद्ध हो गया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी बवाना गांव निवासी इरफान को धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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- अदालत ने 40 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को सजा सुनाई
फोटो समेत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में नौ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी हाफिज इरफान को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने 40 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को सजा सुनाई है।
डीजीसी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में वारदात हुई थी। हाफिज इरफान ने करीब नौ साल की मासूम बच्ची को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने पीड़िता का उपचार कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। आरोप पत्र दाखिल होने के करीब 40 दिन बाद आरोपी इरफान पर सोमवार को दोष सिद्ध हो गया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी बवाना गांव निवासी इरफान को धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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