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कमल के हत्यारे को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर/अमर उजाला/ब्यूरो
Updated Sat, 08 Sep 2018 12:33 AM IST
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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने अपने मालिक के सात वर्ष के मासूम बेटे की अपहरण के बाद हत्या करने वाले नौकर को आजीवन कारावास और 45 जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना भौराकलां पर गांव मुंडभर निवासी किसान अनिरुद्ध पुत्र संत सिंह ने 27 अक्टूबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका सात वर्षीय पुत्र कमल गांव के बाजार में नमकीन लेने गया था, जो वापस नहीं आया।
काफी तलाश के बाद उसका शव 28 अक्तूबर को प्रहलाद के खेत में मिला। गांव में पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि उसका नौकर सोनू उर्फ सूरज पुत्र कमलजीत निवासी गांव सोम्बा जिला अंबाला उसके पुत्र को लेकर जंगल में गया था। अनिरुद्ध ने बताया था कि उसने अपने नौकर सोनू उर्फ सूरज की किसी गलती पर पिटाई कर दी थी।
इसी कारण उसने उसके मासूम बेटे की अपहरण के बाद गला घोंट कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या- 1 में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी और वादी के अधिवक्ता जसवीर सिंह ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त सोनू उर्फ सूरज को मासूम कमल की हत्या करने का दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हत्यारा सोनू बीते पांच साल से जेल में ही बंद है।
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काफी तलाश के बाद उसका शव 28 अक्तूबर को प्रहलाद के खेत में मिला। गांव में पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि उसका नौकर सोनू उर्फ सूरज पुत्र कमलजीत निवासी गांव सोम्बा जिला अंबाला उसके पुत्र को लेकर जंगल में गया था। अनिरुद्ध ने बताया था कि उसने अपने नौकर सोनू उर्फ सूरज की किसी गलती पर पिटाई कर दी थी।
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इसी कारण उसने उसके मासूम बेटे की अपहरण के बाद गला घोंट कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या- 1 में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी और वादी के अधिवक्ता जसवीर सिंह ने कोर्ट में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त सोनू उर्फ सूरज को मासूम कमल की हत्या करने का दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हत्यारा सोनू बीते पांच साल से जेल में ही बंद है।
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