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गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी को 10-10 साल की सजा

Fri, 02 Sep 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Sep 2022 12:06 AM IST
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Husband and wife sentenced to 10 years for culpable homicide
भोपा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर में पांच साल पहले हुआ था झगड़ा
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में पांच साल पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए दंपति को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि फिरोजपुर निवासी रणपाल ने 20 नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पुत्र संजय का लकड़ी खरीदने को लेकर गांव के ही वीरेंद्र से झगड़ा हो गया। आरोप लगाया था कि वीरेंद्र और उसकी पत्नी रूमा ने डंडे से वार कर संजय की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद धारा 304 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी छोटे लाल यादव ने की। अदालत ने दंपति को 304 में 10-10 साल का कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 में एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
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