फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Hearing of MDA VC in Divisional Commissioner Court

Muzaffarnagar News: एमडीए वीसी की मंडलायुक्त कोर्ट में सुनवाई

Sat, 13 Jul 2024 04:04 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2024 04:04 AM IST
विज्ञापन
Hearing of MDA VC in Divisional Commissioner Court
मुजफ्फरनगर। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सहारनपुर के मंडलायुक्त ने एमडीए वीसी और संबंधित अभियंताओं को अपने न्यायालय में तलब किया। एमडीए पर गलत नक्शा पास करने और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने का आराेप है। पीड़ित की तरफ से उनके अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन

खालापार की रफत परवीन ने मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि एमडीए ने उनकी जमीन पर गलत नक्शा पास कर दिया। शिकायत करने पर एमडीए वीसी कविता मीणा ने अपने कार्यालय में बुलाकर उसके बेटे के साथ मारपीट कराई। मानवाधिकार आयोग लखनऊ को यह मामला भेज दिया गया। मानवाधिकार लखनऊ ने सहारनपुर के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद को निर्देश दिए कि पीड़ित को बुलाकर उनकी बात सुनी जाए। जिन लोगों पर आरोप लगा है, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए।
विज्ञापन

कमिश्नर ने इसके लिए 12 जुलाई की तिथि तय की थी। गलत नक्शा पास करने मेंं एमडीए वीसी कविता मीणा, एमडीए के एई, जेई को तलब किया। दोनों पक्षों को आमने-सामने बुलाया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता रागिब नोयाज मौजूद रहे। इस दौरान एमडीए वीसी ने अपना पक्ष रखा। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने सवाल उठाया कि जिस समय पीड़ित पक्ष को बुलाया, वीसी के पास उनकी फाइल नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे में आसानी से देखा जा सकता है। कमिश्नर ने दोनो पक्षों को सुना। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही वह अपनी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को भेजेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed