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Muzaffarnagar News: चरथावल - अदालत के आदेश पर 22 साल बाद मिला जमीन पर कब्जा
Tue, 12 Mar 2024 12:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 12 Mar 2024 12:25 PM IST
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- पानी की टंकी निर्माण के लिए सिविल कोर्ट में चल रहा था मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरथावल। नगर पंचायत की पानी की टंकी के लिए प्रस्तावित भूमि पर 22 साल से चल रहे मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में नगर पंचायत को भूमि पर कब्जा करा दिया है।
चेयरमैन इस्लामुद्दीन त्यागी ने बताया कि वर्ष 2002 में गांधी इंटर काॅलेज के निकट करीब सवा तीन बीघा भूमि को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव कर नगर पंचायत के पक्ष में कर दिया था। इस भूमि को पानी की टंकी के निर्माण के लिए दिया था। तत्कालीन चेयरमैन रहे दिवंगत रमेश चंद सिंघल ने टंकी निर्माण के लिए शासन से बजट मंजूर करा भूमि पूजन कर दिया था। लेकिन एन वक्त पर कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी रहे स्वर्गीय ईश्वर चंद त्यागी ने प्रस्तावित जमीन को अपनी बताते हुए न्यायालय में सिविल वाद दायर कर दिया था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र धर्मराज आदि मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। इस वजह से इस भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं हाे पाया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन (त्वरित न्यायालय) ने परिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद राजस्व विभाग के कानूनगो हितकर चौधरी और प्रवीण गुप्ता ने पुलिस बल को लेकर बुलडोजर चलवा कर कब्जा हटवा दिया। उक्त भूमि को फिलहाल नगर पंचायत के सुपुर्द कर दिया है। परिवादी के पुत्र पूर्व प्रधानाचार्य धर्मराज त्यागी ने बताया कि अवर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध वह जिला जज के न्यायालय में अपील करेंगे। अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। लेकिन नगर पंचायत जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरथावल। नगर पंचायत की पानी की टंकी के लिए प्रस्तावित भूमि पर 22 साल से चल रहे मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में नगर पंचायत को भूमि पर कब्जा करा दिया है।
चेयरमैन इस्लामुद्दीन त्यागी ने बताया कि वर्ष 2002 में गांधी इंटर काॅलेज के निकट करीब सवा तीन बीघा भूमि को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव कर नगर पंचायत के पक्ष में कर दिया था। इस भूमि को पानी की टंकी के निर्माण के लिए दिया था। तत्कालीन चेयरमैन रहे दिवंगत रमेश चंद सिंघल ने टंकी निर्माण के लिए शासन से बजट मंजूर करा भूमि पूजन कर दिया था। लेकिन एन वक्त पर कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी रहे स्वर्गीय ईश्वर चंद त्यागी ने प्रस्तावित जमीन को अपनी बताते हुए न्यायालय में सिविल वाद दायर कर दिया था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र धर्मराज आदि मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
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सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। इस वजह से इस भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं हाे पाया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन (त्वरित न्यायालय) ने परिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद राजस्व विभाग के कानूनगो हितकर चौधरी और प्रवीण गुप्ता ने पुलिस बल को लेकर बुलडोजर चलवा कर कब्जा हटवा दिया। उक्त भूमि को फिलहाल नगर पंचायत के सुपुर्द कर दिया है। परिवादी के पुत्र पूर्व प्रधानाचार्य धर्मराज त्यागी ने बताया कि अवर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध वह जिला जज के न्यायालय में अपील करेंगे। अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। लेकिन नगर पंचायत जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है।
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