फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Former chairman of Khatauli summoned in the murder of Raja Valmiki

राजा वाल्मीकि की हत्या में खतौली के पूर्व चेयरमैन तलब

Fri, 25 Feb 2022 12:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Feb 2022 12:20 AM IST
विज्ञापन
Former chairman of Khatauli summoned in the murder of Raja Valmiki
मुजफ्फरनगर। खतौली नगर में पांच साल पहले राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की हत्या के मामले में तत्कालीन चेयरमैन पारस जैन को अदालत ने आठ मार्च को तलब किया है। वादी के प्रार्थना पत्र पर विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने आदेश दिए।
विज्ञापन

पांच अप्रैल 2017 को खतौली में राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राणा प्रताप ने राजू वाल्मीकि पुत्र ओमप्रकाश समेत तीन लोगों पर गोली मारने और खतौली के तत्कालीन चेयरमैन पारस जैन व जेल में बंद गोरा उर्फ गौरव पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में पारस जैन की संलिप्तता से इंकार करते हुए उसका नाम निकाल दिया था।
विज्ञापन

वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष एससी-एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर पारस जैन से साज करने का आरोप लगाया था। तर्क दिया था कि वादी के पिता नगर पालिका खतौली में कार्यरत रहे हैं और उन्होंने पारस जैन के खिलाफ दर्ज इलेक्शन पिटीशन में गवाही दी थी। इसी वजह से पारस जैन रंजिश रखते थे। तत्कालीन चेयरमैन ने गौरा उर्फ गौरव के साथ साजिश रचकर राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी मुकदमा के अधिवक्ता की याचना स्वीकार करते हुए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन को समन जारी कर आठ मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed