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Muzaffarnagar News: अदालत में पेश हुए भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम
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कोर्ट में पेशी के लिए जाते सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। 14 साल पुराने मुकदमे में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम अदालत में पेश हुए। मामले में दोनों पक्षों की साक्ष्य पूरी होने के बाद सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट मयंक जायसवाल के समक्ष उनके बयान दर्ज किए गए।
पूर्व विधायक ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर लोक सभा का चुनाव लड़ा था। वह 17 मार्च वर्ष 2009 को सिविल थाना क्षेत्र के मालवीय चौक पर रास्ते में 7-8 गाड़िया रोक कर बातचीत कर रहे थे। तत्कालीन यातायात उप निरीक्षक (वादी) हरमीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियां हटाने का कहा था। आरोप है इस बात से खिन्न होकर उनके साथियों ने हथियारों के बल पर दारोगा को सड़क पर गिराकर धक्का मुक्की की थी। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उनके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने मामले में संगीत सोम सहित चार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले का परीक्षण चल रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल एवं ठाकुर कंवर पाल सिंह के साथ आरोपी संगीत सोम ने अदालत के समक्ष धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराए। मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के बयान भी दर्ज किए गए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार मार्च नियत की है।
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मुजफ्फरनगर। 14 साल पुराने मुकदमे में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम अदालत में पेश हुए। मामले में दोनों पक्षों की साक्ष्य पूरी होने के बाद सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट मयंक जायसवाल के समक्ष उनके बयान दर्ज किए गए।
पूर्व विधायक ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर लोक सभा का चुनाव लड़ा था। वह 17 मार्च वर्ष 2009 को सिविल थाना क्षेत्र के मालवीय चौक पर रास्ते में 7-8 गाड़िया रोक कर बातचीत कर रहे थे। तत्कालीन यातायात उप निरीक्षक (वादी) हरमीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियां हटाने का कहा था। आरोप है इस बात से खिन्न होकर उनके साथियों ने हथियारों के बल पर दारोगा को सड़क पर गिराकर धक्का मुक्की की थी। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उनके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने मामले में संगीत सोम सहित चार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले का परीक्षण चल रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल एवं ठाकुर कंवर पाल सिंह के साथ आरोपी संगीत सोम ने अदालत के समक्ष धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराए। मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के बयान भी दर्ज किए गए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार मार्च नियत की है।
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