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गांधीनगर में मकान से बरामद किए दो लाख के पटाखे
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गांधीनगर में घर से बरामद किए पटाखे
मुजफ्फरनगर। गांधीनगर स्थित मकान में पटाखों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करीब दो लाख रुपये कीमत के पटाखे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अदालत से आरोपी की जमानत याचिका मंजूर हो गया।
नई मंडी कोतवाली पुलिस ने रविवार दोपहर सूचना के आधार पर क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी सुनील के मकान में छापा मारा। इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि उक्त मकान में जांच के दौरान बड़ी तादाद में पटाखों का अवैध भंडारण मिला, जिनकी अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई। मकान से पटाखे बरामद होने पर आरोपी सुनील से पटाखे संबंधी लाइसेंस मांगा गया, जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर बरामद पटाखों को जब्त कर आरोपी सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज़ कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। वहीं, कोर्ट में आरोपी सुनील की ओर से अधिवक्ता असद जमा की ओर से पैरवी करते हुए बरामद पटाखों को दीपावली की बिक्री के लिए रखे जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अधिवक्ता असद जमा के अनुसार, कोर्ट ने व्यापारी सुनील को विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में तब्दीली कर आरोपी को जमानत दे दी।
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मुजफ्फरनगर। गांधीनगर स्थित मकान में पटाखों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करीब दो लाख रुपये कीमत के पटाखे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अदालत से आरोपी की जमानत याचिका मंजूर हो गया।
नई मंडी कोतवाली पुलिस ने रविवार दोपहर सूचना के आधार पर क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी सुनील के मकान में छापा मारा। इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि उक्त मकान में जांच के दौरान बड़ी तादाद में पटाखों का अवैध भंडारण मिला, जिनकी अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई। मकान से पटाखे बरामद होने पर आरोपी सुनील से पटाखे संबंधी लाइसेंस मांगा गया, जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर बरामद पटाखों को जब्त कर आरोपी सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज़ कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। वहीं, कोर्ट में आरोपी सुनील की ओर से अधिवक्ता असद जमा की ओर से पैरवी करते हुए बरामद पटाखों को दीपावली की बिक्री के लिए रखे जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अधिवक्ता असद जमा के अनुसार, कोर्ट ने व्यापारी सुनील को विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में तब्दीली कर आरोपी को जमानत दे दी।
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