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चालक को दस साल की कैद
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चालक को दस साल की कैद
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में युवक को घायल कर अगवा कर बागपत में फेंके जाने की सनसनीखज वारदात के आरोपी चालक को कोर्ट ने दस साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बुढ़ाना कस्बे के मोहल्ला पछाला निवासी रिजवान 24 दिसंबर 2017 को अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। रिजवान के पिता जमालुद्दीन ने बताया कि उसी समय एक पिकअप ने रिजवान को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक खुर्शीद अपने साथियों के साथ घायल युवक को अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी में डालकर ले गया था, जो देर रात बागपत जनपद के गांव भड़ल के जंगल में पड़ा मिला था। बागपत पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद बमुश्किल उसकी जान बच पाई थी। मुकदमे में गाड़ी चालक खुर्शीद के साथ ही उसके साथियों सरफराज, अमजद व अमीर को आरोपी बनाया गया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मुकदमे की सुनवाई एडीजे-नवम राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश कर ठोस दलीलें दीं, जिनके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त खुर्शीद को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी खुर्शीद को दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं उसके अन्य सभी साथियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में युवक को घायल कर अगवा कर बागपत में फेंके जाने की सनसनीखज वारदात के आरोपी चालक को कोर्ट ने दस साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बुढ़ाना कस्बे के मोहल्ला पछाला निवासी रिजवान 24 दिसंबर 2017 को अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। रिजवान के पिता जमालुद्दीन ने बताया कि उसी समय एक पिकअप ने रिजवान को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक खुर्शीद अपने साथियों के साथ घायल युवक को अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी में डालकर ले गया था, जो देर रात बागपत जनपद के गांव भड़ल के जंगल में पड़ा मिला था। बागपत पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद बमुश्किल उसकी जान बच पाई थी। मुकदमे में गाड़ी चालक खुर्शीद के साथ ही उसके साथियों सरफराज, अमजद व अमीर को आरोपी बनाया गया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मुकदमे की सुनवाई एडीजे-नवम राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश कर ठोस दलीलें दीं, जिनके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त खुर्शीद को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी खुर्शीद को दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं उसके अन्य सभी साथियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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