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डॉ. दिनेश शर्मा हत्याकांड में महिला और दो भाई दोषी करार 

Sat, 13 Aug 2016 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Sat, 13 Aug 2016 01:01 AM IST
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Woman and two brothers convicted
कोर्ट
मेरठ के कसबा बहसूमा के चर्चित डॉ. दिनेश शर्मा हत्याकांड में मुजफ्फरनगर के एडीजे-प्रथम की कोर्ट ने एक महिला और दो भाइयों को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन लोगों को बरी कर दिया। तीन साल पहले पांच लाख की रंगदारी न देने पर चिकित्सक की हत्या की गई थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मेरठ के कसबा बहसूमा निवासी डॉ. दिनेश शर्मा की तीन साल पहले हत्या कर दी गई थी। बहसूमा कसबे में ही डॉ दिनेश शर्मा का नीचे क्लीनिक और ऊपर मकान है। कुछ लोगों ने उनसे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। वारदात के दिन 6 अगस्त 2013 को डॉ दिनेश शर्मा अपने क्लीनिक पर बैठे थे तभी कार में सवार होकर आए बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी।
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गोलियां की आवाज सुन कर ऊपर मकान से डाक्टर के पिता मूलचंद शर्मा आदि परिजन दौड़ कर आए तो हमलावरों ने उन पर फायरिंग की, मगर वे बच गए। हमलावर कार लेकर फरार हो गए। गोलियां लगने से डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। बहसूमा पुलिस ने वायरलेस सेट से मैसेज जारी किया तो वारदात के पौन घंटे बाद किला परीक्षितगढ़ पुलिस ने एक हमलावर अरुण पुत्र रामपाल निवासी मोहम्मद सकिस्त को उसकी महिला साथी अनुराधा उर्फ अनु चौधरी के साथ गिरफ्तार कर कार बरामद कर लिया था,
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जबकि बाकी हमलावर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने अरुण के भाई अजय को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चिकित्सक के पिता की ओर से बहसूमा थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में पुलिस ने जांच के दौरान प्रकाश में आए तीन अज्ञात हमलावरों अंजेश, तेजवीर, नरेंद्र निवासीगण जॉनी, मेरठ के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। 

हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा मुजफ्फरनगर भेजा गया
मृतक के पिता ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मेरठ के अलावा किसी अन्य जिले की अदालत में मुकदमे की सुनवाई की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 27 जनवरी 2015 को मुकदमे की सुनवाई मुजफ्फरनगर कोर्ट से कराने के आदेश दिए। यहां यह मुकदमा एडीजे-प्रथम दिनेशचंद सिंह की कोर्ट में सुना गया।

अरुण, अजय और अनुराधा हत्या में दोषी कराए
एडीजे-प्रथम दिनेशचंद सिंह की कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार त्यागी ने 9 गवाह और सुबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को चिकित्सक की हत्या में अरुण उसके भाई अजय और महिला साथी अनुराधा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 20 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अंजेश, तेजवीर और नरेंद्र को बरी कर दिया।


अरुण और अजय तभी से है मेरठ जेल में बंद
डॉ दिनेश शर्मा की हत्या के बाद से ही अरुण और उसका भाई अजय मेरठ कारागार में बंद हैं। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को मेरठ से यहां लाकर कोर्ट में पेश किया तथा कोर्ट द्वारा दोनों को दोषी करार दिए जाने पर दोनों को फिर से कड़ी सुरक्षा में मेरठ जेल भेज दिया गया। जबकि अनुराधा उर्फ अनु चौधरी को न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया।
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