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बालक के अपहर्ता को पांच साल की कैद  

Wed, 01 Jun 2016 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Wed, 01 Jun 2016 12:37 AM IST
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Hijackers five years imprisonment
court - फोटो : कोर्ट
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन ने बालक के अपहरण के मामले में दोषी पाए गए अपहरणकर्ता टेलर मास्टर को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शहर की शिक्षक कालोनी में पांच साल पहले हुए अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिक्षक कालोनी निवासी प्रीतम सिंह के 12 साल के बेटे अभिषेक उर्फ ईशु का पांच साल पहले अपहरण हुआ था। अभिषेक 11 दिसंबर 2011 को अपने दोस्त के पास जा रहा था। तभी कालोनी में टेलरिंग की दुकान करने वाले टेलर मास्टर फरीद पुत्र ताहिर निवासी पुरबालियान, हाल निवासी नई बस्ती इस्लामनगर खतौली ने उसका अपहरण कर लिया।

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फरीद ने उसे अच्छे कपड़े देने और मिठाई आदि खिलाने का लालच देकर अपहरण किया था। फरीद उसे जानसठ के गांव तिसंग ले गया और वहां उसे बंधक बनाकर रख लिया। अभिषेक के घर न आने पर तलाश हुई। पिता की ओर से सिविल लाइन थाने पर पहले गुमशुदगी और बाद में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 

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पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि घटना के दिन से ही टेलर मास्टर भी गायब है। पुलिस ने भागदौड़ कर उसे पकड़ा और उसकी निशानदेही पर 20 दिसंबर 2011 को तिसंग से बालक अभिषेक को बरामद कर लिया।

 

यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) तृतीय न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र के यहां चला। एडीजीसी नरेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में साक्ष्य और पांच गवाह पेश गए। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने फरीद को दोषी पाया। न्यायाधीश ने मंगलवार को अपहरणकर्ता फरीद को धारा 363 में पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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