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गैंगरेप में मामा समेत दो को आजीवन कारावास

Sat, 25 Feb 2017 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 25 Feb 2017 11:57 PM IST
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gangrape case mein mama sahit do ko aajivan karawas
court shimla
मुजफ्फरनगर(ब्यूरो)। अदालत ने शामली जिले के एक गांव की किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में रिश्तेदार मामा और उसके साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 साल की युवती का 27 अक्तूबर 2008 को अपहरण कर लिया गया था। कई माह बाद पुलिस ने किशोरी के मामा और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही किशोरी को भी बरामद कर लिया गया था। किशोरी ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि दोनों ने अपहरण कर कई माह तक उसके साथ गैंगरेप किया।
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इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम में हुई। न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपहरण और गैंगरेप में युवती के मामा बागपत निवासी करणपाल और उसके साथी रवि को आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के निर्णय के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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