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बसपा विधायक और रालोद जिलाध्यक्ष पर मुकदमा 

Mon, 16 Jan 2017 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Mon, 16 Jan 2017 11:45 PM IST
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BSP MLA Sue
कलक्ट्रेट में जांच करने पहुंचे पुलिस अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
एसडीएम सदर ने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सरकारी भवनों, खंभों और पेड़ों पर बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर लगे होने पर बसपा एमएलए एवं रालोद जिलाध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया है।
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एसडीएम रामअवतार गुप्ता ने भ्रमण के दौरान गांव खुसरोपुर, नंगला राई, न्यामू, कसौली, सैदपुर कलां और कुटेसरा में जगह-जगह बसपा के पोस्टर लगे मिले। जिस पर उन्होंने विधायक नूरसलीम राना को नोटिस भेजा था। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर और बैनर नहीं हटाए एवं नोटिस का जवाब नहीं दिया। उनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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वहीं, दूसरी ओर एसडीएम ने रालोद द्वारा भी आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने पर जिलाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि चार जनवरी को घोषित चुनाव के बाद प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है। इसके बावजूद कुल्हेड़ी बिजलीघर एवं खुसरोपुर, नंगला राई, कुटेसरा और सैदपुर कलां में बिना प्रशासन की मंजूरी के पार्टी द्वारा खंभों और पेड़ों आदि पर बैनर एवं पोस्टर लगे पाए गए। नोटिस के बावजूद रालोद जिलाध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। सोमवार को दोनों पार्टी के नेताओं खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
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