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कवाल में हुए बवाल के 2
Updated Sat, 17 Nov 2018 12:33 AM IST
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कवाल कांड के 25 आरोपी करा चुके हैं जमानत
जानसठ (मुजफ्फरनगर)। गांव कवाल में पांच वर्ष पहले 2013 में 28 अगस्त को हुए बवाल में भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 28 आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जिनमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जबकि 25 ने कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराई है।
विधायक विक्रम सैनी अभी तक प्रयागराज कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं। जानसठ कोतवाली के गांव कवाल में वर्ष 2013 को 27 अगस्त को मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन व गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान गांव कवाल निवासी शाहनवाज भी मारा गया था। अगले दिन 28 अगस्त को ममेरे भाइयों के शवों का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार से लौटती हुई भीड़ ने गांव कवाल में आगजनी और तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर गांव में बवाल हो गया था। इस घटना में जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों को नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमपी और एमएलए के सभी वादों को प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय को भेजे गए थे, जिनमें उक्त मुकदमा भी प्रयागराज चला गया था। विगत दिनों कोर्ट में तारीख पर इस मामले के आरोपी विधायक विक्रम सैनी समेत सभी 28 नामजद आरोपी प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर कोर्ट ने दस दिन पूर्व सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे, जिनमें से पुलिस ने कवाल के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। 25 आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत करा ली है। कवाल निवासी खतौली विधायक विक्रम सैनी अभी कोर्ट में पेश नहीं हुए है। जानसठ कोतवाली के इंस्पेक्टर क्राइम आरवी कॉल ने बताया कि 28 वारंटियों में से 25 ने न्यायालय में पेश होकर अपनी जमानत करा ली है। विधायक विक्रम सैनी का भी वांरट है।
तारीख पर अदालत में पेश होंगे
विधायक विक्रम सैनी ने बताया कि इस मुकदमे से संबंधित कोर्ट से उनको कोई सम्मन नहीं मिला था। पुलिस जानकारी मिली है कि उनके वारंट जारी हुए हैं। न्यायालय में पेश होने के लिए आखिरी तारीख 28 नवंबर है। इससे पहले ही वे प्रयागराज न्यायालय में पेश हो जाएंगे।
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कोर्ट के आदेश पर पालन करेंगे : कपिलदेव
मुजफ्फरनगर। शहर में वर्ष 2003 को हुए बवाल के मामले में शहर विधायक कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज है। यह मुकदमा भी प्रयागराज की विशेष न्यायालय को भेज दिया था। इस मुकदमे में कोर्ट में पेश नहीं होने पर शहर विधायक कपिल देव अग्रवाल का भी एनबीडब्लू जारी हुआ है। विधायक अग्रवाल ने बताया कि उन्हें कोर्ट की तारीख का पता नहीं था, न ही कोई समन आया और न ही उन्हें अभी तक एनबीडब्लू मिला है। फिर भी वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जिस तारीख पर बुलाया गया है, उस तारीख पर कोर्ट में पेश होंगे।
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जानसठ (मुजफ्फरनगर)। गांव कवाल में पांच वर्ष पहले 2013 में 28 अगस्त को हुए बवाल में भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 28 आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जिनमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जबकि 25 ने कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराई है।
विधायक विक्रम सैनी अभी तक प्रयागराज कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं। जानसठ कोतवाली के गांव कवाल में वर्ष 2013 को 27 अगस्त को मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन व गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान गांव कवाल निवासी शाहनवाज भी मारा गया था। अगले दिन 28 अगस्त को ममेरे भाइयों के शवों का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार से लौटती हुई भीड़ ने गांव कवाल में आगजनी और तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर गांव में बवाल हो गया था। इस घटना में जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों को नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमपी और एमएलए के सभी वादों को प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय को भेजे गए थे, जिनमें उक्त मुकदमा भी प्रयागराज चला गया था। विगत दिनों कोर्ट में तारीख पर इस मामले के आरोपी विधायक विक्रम सैनी समेत सभी 28 नामजद आरोपी प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर कोर्ट ने दस दिन पूर्व सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे, जिनमें से पुलिस ने कवाल के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। 25 आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत करा ली है। कवाल निवासी खतौली विधायक विक्रम सैनी अभी कोर्ट में पेश नहीं हुए है। जानसठ कोतवाली के इंस्पेक्टर क्राइम आरवी कॉल ने बताया कि 28 वारंटियों में से 25 ने न्यायालय में पेश होकर अपनी जमानत करा ली है। विधायक विक्रम सैनी का भी वांरट है।
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तारीख पर अदालत में पेश होंगे
विधायक विक्रम सैनी ने बताया कि इस मुकदमे से संबंधित कोर्ट से उनको कोई सम्मन नहीं मिला था। पुलिस जानकारी मिली है कि उनके वारंट जारी हुए हैं। न्यायालय में पेश होने के लिए आखिरी तारीख 28 नवंबर है। इससे पहले ही वे प्रयागराज न्यायालय में पेश हो जाएंगे।
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कोर्ट के आदेश पर पालन करेंगे : कपिलदेव
मुजफ्फरनगर। शहर में वर्ष 2003 को हुए बवाल के मामले में शहर विधायक कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज है। यह मुकदमा भी प्रयागराज की विशेष न्यायालय को भेज दिया था। इस मुकदमे में कोर्ट में पेश नहीं होने पर शहर विधायक कपिल देव अग्रवाल का भी एनबीडब्लू जारी हुआ है। विधायक अग्रवाल ने बताया कि उन्हें कोर्ट की तारीख का पता नहीं था, न ही कोई समन आया और न ही उन्हें अभी तक एनबीडब्लू मिला है। फिर भी वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जिस तारीख पर बुलाया गया है, उस तारीख पर कोर्ट में पेश होंगे।