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दुष्कर्म प्रकरण में कोर्ट गंभीर: पुलिस की रिपोर्ट खारिज, आरोपी तलब

Tue, 14 Dec 2021 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 12:00 AM IST
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Court serious in rape case: Police report dismissed, accused summoned
मुजफ्फरनगर। दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जुर्म खारिज रिपोर्ट को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। वहीं, तीनों आरोपी युवकों को भी 15 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है।
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बताया गया कि 24 अगस्त 2021 को शाहपुर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी खेत में कार्य करने गई थी। प्यास लगने पर वह पास में ही नलकूप पर पानी लेने गई, तभी आमिर, साकिब और शेरखान ने उसे खेत में खींच लिया। तमंचे के बल पर तीनों ने दुष्कर्म किया। उसकी फोटो भी खींच ली। पीड़िता की मां ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पड़ताल कर पुलिस ने 13 अक्तूबर 2021 को तीनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। कहा कि दुष्कर्म के एक अन्य मुकदमे में आरोपियों पर फैसले का दबाव बनाने के लिए यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसलिए कोई अपराध न बनने की बात कहते हुए कोर्ट में जुर्म खारिज रिपोर्ट पेश कर दी। बावजूद इसके पीडिता की मां ने कोर्ट में विरोध जताया।
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अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि पीड़िता ने बयान में अपने साथ दुष्कर्म होना कहा था। चश्मदीद हनीफ ने भी 161 के बयानों में घटना का समर्थन किया था। फिर भी पुलिस ने जुर्म खारिज रिपोर्ट लगाई है, जो सहीं नहीं है। अधिवक्ता आफताब आलम ने बताया, कि विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्वान संजीव कुमार तिवारी ने पीड़िता की मां की प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। 15 दिसंबर को तीनों आरोपियों को तलब किया है।
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