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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - गैंगस्टर के 27 साल पुराने मामले में दोषी को पांच साल की सजा
Sat, 14 Oct 2023 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 14 Oct 2023 01:03 AM IST
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- शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात के बाद लगाई गई थी गैंगस्टर
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के सोंहजनी जाटान गांव में 27 साल पहले हत्या के बाद आरोपियों पर लगाई गई गैंगस्टर के मामले में एक दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में 14 अक्तूबर 1996 को जगवीर सिंह की हत्या कर दी गई। वारदात में करण सिंह, वेद पाल, गोपाल, ब्रह्म पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी बाबरी उमा शंकर शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया था।
मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीभगवान शर्मा ने की थी। ट्रायल के दौरान करण सिंह और वेदपाल की मौत हो गई। आरोपी गोपाल को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। वर्तमान में आरोपी ब्रह्मपाल के विरुद्ध वाद विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के सोंहजनी जाटान गांव में 27 साल पहले हत्या के बाद आरोपियों पर लगाई गई गैंगस्टर के मामले में एक दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में 14 अक्तूबर 1996 को जगवीर सिंह की हत्या कर दी गई। वारदात में करण सिंह, वेद पाल, गोपाल, ब्रह्म पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी बाबरी उमा शंकर शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया था।
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मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीभगवान शर्मा ने की थी। ट्रायल के दौरान करण सिंह और वेदपाल की मौत हो गई। आरोपी गोपाल को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। वर्तमान में आरोपी ब्रह्मपाल के विरुद्ध वाद विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
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