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Muzaffarnagar News: खतौली चेयरमैन शाहनवाज लालू का जाति प्रमाण पत्र खारिज

Sun, 11 Jun 2023 01:14 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jun 2023 01:14 AM IST
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Caste certificate of Khatauli chairman Shahnawaz Lalu rejected
- एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में गठित की गई थी जांच समिति
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- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट पर समिति ने लिया निर्णय



संवाद न्यूज एजेंसी

मुजफ्फरनगर। खतौली के नव निर्वाचित चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश हो गए हैं। डीएम की अध्यक्षता में गठित चार सदस्य समिति ने जनवाणी में हुई शिकायत के बाद यह निर्णय लिया। इस आदेश से चेयरमैन की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है।

नगर पालिका परिषद खतौली के चेयरमैन का पद इस बार पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। हाजी शाहनवाज अली उर्फ लालू ने अपनी जाति कलाल बताते हुए पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया और चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
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चुनाव के बाद जनवाणी के माध्यम से खतौली के मोहल्ला दुर्गापुरी के कृष्णपाल और मोहल्ला काजियान के जमील अहमद ने शिकायत की थी शाहनवाज लालू की जाति मुस्लिम शेख है, जबकि उन्होंने कलाल पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया है। शेख जाति सामान्य में आती है। शाहनवाज के जमीन और स्कूल के रिकाॅर्ड में उसकी जाति शेख ही दर्ज है।
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डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में चार सदस्य समिति गठित की गई। समिति में एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी खतौली सुबोध कुमार और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शिवेंद्र कुमार रहे। समिति ने निर्णय लेते हुए 29 मार्च 2023 को जारी जाति प्रमाण पत्र संख्या 026233001513 को निरस्त किए जाने के निर्देश तहसीलदार खतौली को दिए हैं।

यह साबित हुआ जांच में

समिति ने जांच में पाया कि 18 अप्रैल 2017 में पहली बार शाहनवाज अली ने अपना और अपनी बेटी साफिया सिद्दीकी का कलाल पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया। नामांकन में शाहनवाज ने दसवीं पास दर्शाया, जबकि वह कक्षा नौ फेल हैं। उन्होंने पिकेट इंटर कॉलेज से कक्षा आठ पास की है। कॉलेज के एसआर रजिस्टर में उनकी जाति सामान्य दर्ज है। शाहनवाज के तीन बच्चे अब्दुल समद, सफिया व सामिया हैं, जो खतौली के सेंट थॉमस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ में पढ़े हैं। सब जगह इनकी जाति सामान्य उल्लेखित है। शाहनवाज के पिता सज्जाद अली ने 17 अप्रैल 1961 में एक बैनामा अपने हक में कराया, जिसमें जाति शेख इंद्राज है। मुस्लिम समाज की चार जाति शेख, सैय्यद, मुगल एवं पठान सामान्य जाति में है।
2006 में खतौली नगर पालिका का चुनाव शाहनवाज अली ने लड़ा था। इसमें उन्होंने अपनी जाति सामान्य लिखी और फीस भी सामान्य की ही जमा की। पिछड़ी जाति की जमानत राशि जमा नहीं की। परिवार की जमीनों के समस्त रिकार्ड में जाति शेख ही अंकित है।



जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दिए हैं : नरेंद्र

एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जांच के बाद समिति ने जाति प्रमाण निरस्त करने के आदेश दिए है। इस आदेश की कॉपी तहसीलदार खतौली को भेज दी गई है। ऑनलॉइन प्रक्रिया से जाति प्रमाण पत्र हट जाएगा। चेयरमैन की कुर्सी को लेकर निर्णय कोर्ट को लेना है।




जिला जज के यहां याचिका दायर

शिकायतकर्ता और चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे कृष्णपाल के अधिवक्ता तेगबहादुर सैनी ने बताया कि शाहनवाज लालू का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र खारिज हो गया है। पिछड़ी जाति की सीट पर शाहनवाज का चेयरमैन बने रहने का औचित्य नहीं है। इसे लेकर जिला जज चवन प्रकाश के न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट बंद होने के कारण दो जुलाई को इस पर सुनवाई होगी।
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