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UP: एक करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, वकील समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पहले हो चुकी बड़ी कार्रवाई

Wed, 08 Jun 2022 08:03 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 08 Jun 2022 08:03 PM IST
सार

एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वकील समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं तत्कालीन डीएम ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की थी।

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Case registered against three accused including advocate in one crore fraud case in Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर पुलिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर शहर में कोतवाली के मोहल्ला अबुपुरा निवासी बुजुर्ग मोहम्मद नैयर ने अधिवक्ता रंजन मित्तल, उनकी पत्नी नीता मित्तल और बैंक आफ इंडिया टाउन हाल रोड शाखा के तत्कालीन मैनेजर के विरुद्ध एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। आठ साल पुराने मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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अबुपुरा निवासी मोहम्मद नैयर ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि गहरा बाग में उनकी 67 बीघा भूमि है। उस पर कई सालों से मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे की कोर्ट में पैरवी नई मंडी भोपा रोड निवासी अधिवक्ता रंजन मित्तल करते हैं। वह कई अदालतों में मुकदमा जीत भी चुके हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों में दिल्ली निवासी अधिवक्ता अजय अग्रवाल पैरोकार हैं। अधिवक्ता अजय से उन्हें एक करोड़ रुपये आने थे। अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने नवंबर 2014 में एचडीएफसी बैंक का उनके नाम का एक करोड़ रुपये का चेक रंजन मित्तल को दिया। 25 नवंबर 2014 को रंजन मित्तल ने उन्हें अपने घर बुलाकर चेक मिलने की जानकारी दी। 
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रंजन मित्तल पीड़ित को चेक जमा कराने के लिए खाता खुलवाने टाऊन हाल रोड बैंक आफ इंडिया की शाखा में ले गए। वहां बिना बताए उनके नाम का खाता खुलवाकर अपना नाम संयुक्त खाताधारक के रूप में जोड़ लिया। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से यह रकम रंजन मित्तल ने अपनी पत्नी नीता मित्तल के खाते में ट्रांसफर की। पता चलने पर विरोध जताया तो यह रकम जल्द लौटाने को कहा गया। कई वादों के बावजूद रकम नहीं लौटाई। 29 मई को रंजन मित्तल व उसकी पत्नी नीता मित्तल ने रकम देने से मना कर दिया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि रंजन मित्तल ने उनके व उनके परिवार वालों के कुछ कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर कराए हुए हैं। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और हाईकोर्ट में मुकदमा हरवा देने की धमकी दी है। सीओ सिटी कुलदीप सिंह का कहना है कि धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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पहले हो चुकी गैंगस्टर की कार्रवाई
चार साल पूर्व तत्कालीन डीएम राजीव शर्मा ने धोखाधड़ी के आरोपी अधिवक्ता रंजन मित्तल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। तब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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