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Muzaffarnagar News: उचित दर विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
Fri, 01 Aug 2025 11:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 01 Aug 2025 11:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली। गांव नंगला रुद्र निवासी राशन डीलर अबरार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। एसडीएम ने नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक की टीम गठित कर जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान राशन डीलर के यहां राशन का कोई स्टॉक नहीं मिला। जांच में पाया कि राशन डीलर ने जुलाई माह का खाद्यान लाभार्थियों को नहीं दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
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खतौली। गांव नंगला रुद्र निवासी राशन डीलर अबरार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। एसडीएम ने नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक की टीम गठित कर जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान राशन डीलर के यहां राशन का कोई स्टॉक नहीं मिला। जांच में पाया कि राशन डीलर ने जुलाई माह का खाद्यान लाभार्थियों को नहीं दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।