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Muzaffarnagar News: मोरना - भोकरहेड़ी के ईओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 23 Sep 2023 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 23 Sep 2023 12:51 AM IST
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Bhokarhedi EO fined Rs 25,000
- राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को दिए वेतन से रकम काटने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोरना। नगर पंचायत भोकरहेड़ी के अधिशासी अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। डीएम को भेजे पत्र में उनके वेतन से काटने के आदेश दिए गए हैं।
कस्बा भोकरहेड़ी निवासी सुदेश पाल ने 30 जुलाई 2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से सूचना मांगी थी कि आपके द्वारा राज्य सूचना आयोग में जो अधिवक्ता नियुक्त किया गया है उसे सरकार अथवा बोर्ड ने नियुक्त किया है तथा उसे किस मद से वेतन या खर्च दिया जाता है। निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपील की गई।
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सुनवाई के दौरान जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त पीठ के नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अधिशासी अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम को भेजे पत्र में राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी के वेतन से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूलकर लेखा शीर्ष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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