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असदजमा की जमानत पर न्यायालय में हुई बहस

Fri, 12 Nov 2021 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:54 PM IST
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Argument in the court on the bail of Asad deposit
असद जमा की जमानत पर न्यायालय में हुई बहस
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मुजफ्फरनगर। कलेक्ट्रेट के लिफाफा प्रकरण में जेल गए असद जमा की जमानत पर जिला जज के न्यायालय में बहस हुई। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि तय की है।
कलेक्ट्रेट के प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में महिला अधिकारी के नाम लिफाफा डालने के मामले में जेल में बंद असद जमा की जमानत को लेकर कार्यवाहक जिला जज के यहां मुख्य अभियुक्त असद जमा एडवोकेट की जमानत पर बहस हुई। सरकार की तरफ से डीजीसी राजीव शर्मा और बचाव पक्ष की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान कुमार, धर्मेंद्र बालियान एडवोकेट व प्रवेश बालियान एडवोकेट ने बहस की। बहस के बाद मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुये कार्यवाहक जिला जज ने मुख्य अभियुक्त असद जमा की जमानत प्रार्थना पत्र पर पुन: सुनवाई के लिए 22 नवंबर तारीख लगा दी है।
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इस केस की दूसरी अभियुक्त रोनसा वर्मा की हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमनल रिट पर बहस हुई। हाईकोर्ट ने अभियुक्त रोनसा वर्मा की क्रिमनल रिट ख़ारिज कर दी है।
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