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नंगला राई की महिला प्रधान के अधिकार सीज
Muzaffar nagar
Updated Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
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मुजफ्फरनगर। चरथावल विकास खंड के गांव नंगला राई की ग्राम प्रधान को विकास कार्यों में अनियमितता का दोषी पाया गया है। जांच के बाद जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान मुन्नी को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों से वंचित कर दिया है।
पंचायत राज जांच नियमावली के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत नंगला राई की प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गई थी। जिला गन्ना अधिकारी एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियंता द्वारा की गई जांच में महिला प्रधान को दोषी पाया गया था। नोटिस के जवाब में प्रधान ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सीसी रोड निर्माण एवं चैनल लगाए जाने की पुन: जांच में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक ने पाया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव ने विकास कार्य में अनियमितता बरती है। ग्राम प्रधान मुन्नी, तत्कालीन सचिव किरणपाल एवं दीपक ध्रुव द्वारा 37520 रुपये का दुरुपयोग किया गया है। डीएम ने प्रधान को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सभी अधिकार सीज कर दिए हैं। उन्होंने अंतिम जांच के लिए जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां और अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को नामित किया है।
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पंचायत राज जांच नियमावली के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत नंगला राई की प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गई थी। जिला गन्ना अधिकारी एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियंता द्वारा की गई जांच में महिला प्रधान को दोषी पाया गया था। नोटिस के जवाब में प्रधान ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सीसी रोड निर्माण एवं चैनल लगाए जाने की पुन: जांच में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक ने पाया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव ने विकास कार्य में अनियमितता बरती है। ग्राम प्रधान मुन्नी, तत्कालीन सचिव किरणपाल एवं दीपक ध्रुव द्वारा 37520 रुपये का दुरुपयोग किया गया है। डीएम ने प्रधान को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सभी अधिकार सीज कर दिए हैं। उन्होंने अंतिम जांच के लिए जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां और अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को नामित किया है।
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