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मिलावटी रसगुल्ले बरामद
Muzaffar nagar
Updated Mon, 12 Nov 2012 12:00 PM IST
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चरथावल। कुल्हेड़ी गांव में रविवार को मिलावटी रसगुल्ले बनाए जाने की सूचना पर सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो मकानों पर छापा मारकर 25 कुंतल माल बरामद किया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने दोनों मकानों के मालिक समेत चार लोगों का शांतिभंग की आशंका में चालान किया है।
रविवार को इस गांव में सीओ सदर के नेतृत्व में मिलावटी सफेद रसगुल्ले बनाए जाने की सूचना पर अलीशेर और अय्यूब के मकानों पर पुलिस बल ने छापा मारा। मौके पर व्यापक पैमाने पर मिलावटी सफेद रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। इस रसगुल्ले को जिले के अलावा कई प्रांतों में दुकानदारों को मात्र 80 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। इनकी बाजार में कीमत दुकानदार ग्राहकों से दो सौ रुपये प्रति किलो वसूलते हैं। पुलिस ने करीब 25 कुंतल रसगुल्ले बरामद किए। पुलिस रसगुल्ले से भरे 15 टीन तथा एक बडे़ टब को थाने ले आई, जबकि इससे अधिक माल पुलिस दोनों मकानों में एक-एक कमरे में जब्त कर आई। इस मामले में पुलिस ने नौकरों समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रविवार को आठ लोगों को रिहा कर दिया गया। मकान स्वामी अलीशेर इरफान, अय्यूब और याकूब का चालान पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में की। एसओ चरण सिंह यादव ने बताया कि फूड फैक्ट्री अधिनियम में जुलाई में हुए संशोधन के बाद बिना जांच पड़ताल के मिलावट का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यही वजह रही कि चारों का चालान 151 में करना पड़ा।
खाद्य निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक दोनों मकानों से मिले रसगुल्ले के नमूने लेकर लखनऊ प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। करीब 15 दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाएगी। यदि नमूने फेल होते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों पर दस लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है।
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रविवार को इस गांव में सीओ सदर के नेतृत्व में मिलावटी सफेद रसगुल्ले बनाए जाने की सूचना पर अलीशेर और अय्यूब के मकानों पर पुलिस बल ने छापा मारा। मौके पर व्यापक पैमाने पर मिलावटी सफेद रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। इस रसगुल्ले को जिले के अलावा कई प्रांतों में दुकानदारों को मात्र 80 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। इनकी बाजार में कीमत दुकानदार ग्राहकों से दो सौ रुपये प्रति किलो वसूलते हैं। पुलिस ने करीब 25 कुंतल रसगुल्ले बरामद किए। पुलिस रसगुल्ले से भरे 15 टीन तथा एक बडे़ टब को थाने ले आई, जबकि इससे अधिक माल पुलिस दोनों मकानों में एक-एक कमरे में जब्त कर आई। इस मामले में पुलिस ने नौकरों समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रविवार को आठ लोगों को रिहा कर दिया गया। मकान स्वामी अलीशेर इरफान, अय्यूब और याकूब का चालान पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में की। एसओ चरण सिंह यादव ने बताया कि फूड फैक्ट्री अधिनियम में जुलाई में हुए संशोधन के बाद बिना जांच पड़ताल के मिलावट का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यही वजह रही कि चारों का चालान 151 में करना पड़ा।
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खाद्य निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक दोनों मकानों से मिले रसगुल्ले के नमूने लेकर लखनऊ प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। करीब 15 दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाएगी। यदि नमूने फेल होते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों पर दस लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है।
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