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महाराणा प्रताप प्रतिमा प्रकरण में 65 लोग मुचलका पाबंद

Sat, 12 Dec 2020 12:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2020 12:08 AM IST
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65 people banned in Maharana Pratap statue case
महाराणा प्रताप प्रतिमा प्रकरण में 65 लोग मुचलका पाबंद
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मुजफ्फरनगर। शहर के शामली रोड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाए जाने के प्रस्ताव के प्रकरण में प्रशासन ने दोनों वर्गों की ओर से 65 लोगों को मुचलका पाबंद किया है।

सात अक्टूबर को नगरपालिका बोर्ड की बैठक में शामली रोड पर ईदगाह के पास तिराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित हो गया था। कुछ दिन पहले एक वर्ग के सभासदों के साथ विरोध करने वाली महिला सभासद को लेकर दूसरे सभासद ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी थी। इस मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह की ओर से दोनों वर्गों के 65 लोगों को शांति भंग की आशंका को देखते हुए मुचलका पाबंद किया गया है। इसमें कई भाजपा के सभासद भी शामिल हैं। शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्रथम पक्ष के रूप में 33 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। इनमें भाजपा सभासद राजीव शर्मा, हनी पाल, अमित उर्फ बॉबी, मनोज वर्मा के अलावा सभासद प्रवीण कुमार पीटर, प्रशांत चौधरी, मोहित मलिक, गुड्डू उर्फ सलेक मलिक, रकम सिंह, राहुल भारद्वाज, पूर्व सभासद योगेश मित्तल, सुनील मित्तल, रूपेश, चंद्रवीर, अशोक शर्मा, नंदू प्रेमपुरी, योगेश अग्रवाल, अनिल सिंह, कंवरपाल वर्मा, मोहन वर्मा, लाला शर्मा, मोनू रेता, भूरा रेता, विक्की बंसल, सतेंद्र, रजत कुमार, सुलभ वर्मा, गौरव, दुलारी मित्तल, हिमांशु उर्फ गुल्ली जैन, अक्षय चौहान काला और शिब्बू उर्फ शिवकुमार के नाम शामिल हैं। इसके अलावा द्वितीय पक्ष के रूप में सभासद अब्दुल सत्तार, नौशाद कुरैशी, सरफराज काला, सरफराज रहमतनगर, उमर एडवोकेट, अहमद अली, नदीम खां, पूनम शर्मा, गय्यूर गाडा, मोबनी, तसलीम उर्फ तस्सु, शहजाद उर्फ खन्ना, गौहर सिद्दीकी, भूरा कुरैशी, अंसार आढ़ती, अनीस आढ़ती, अकबर आढ़ती, हसनी, दानिश, आसिफ , नईम , आसिफ उर्फ कांचू, राहुल, मुमत्याज, सादिक, अनस, राशिद, मोसीन, टोनी, मुन्ना, दानिस और शहजाद चीकू को भी मुचलका पाबंद किया गया है।
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